PAN Aadhaar Link: IT डिपॉर्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को किया अलर्ट! 31 मार्च से पहले पैन आधार को करें लिंक, वरना नहीं कर पाएंगे ITR फाइल
PAN Aadhaar Linking: पैन और आधार लिंक करने की डेडलाइन करीब आ रही है. ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने टैक्सपेयर्स को इस काम को पूरा करने के लिए कहा है.
IT Department Alert for PAN Aadhaar Linking: 1 अप्रैल 2023 से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो जाएगी. ऐसे में नये वित्त वर्ष (Financial Year 2023-24) की शुरुआत से पहले 31 मार्च तक ऐसे फाइनेंशियल कार्य हैं जिन्हें पूरा करना बहुत आवश्यक हैं. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको भारी वित्तीय नुकसान हो सकता है.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बार-बार करदाताओं को इन कामों को पूरा करने का अलर्ट जारी कर रहा है. अगर आपने पैन और आधार को अभी तक लिंक नहीं किया है तो इस काम को आज ही पूरा कर लें. ऐसा न करने पर आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट करके दी जानकारी
अगर आप पैन और आधार को 31 मार्च, 2023 से पहले लिंक करने में असफल रहते हैं तो पैन को 1 अप्रैल से निष्क्रिय कर दिया जाएगा. ऐसे स्थिति में आप कई पैन के बेनिफिट्स उठाने से वंचित रह जाएंगे. अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस मामले पर ट्वीट करके जानकारी देते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया. 'आपके पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख करीब है! आईटी एक्ट, 1961 के मुताबिक सभी पेन होल्डर के लिए पैन और आधार को 31.03.2023 तक लिंक करना आवश्यक है. ऐसे न करने की स्थिति में 1.04.2023 में आपका पैन निष्क्रिय कर दिया जाएगा. आज ही इसे लिंक करें!'
Last date to link your PAN & Aadhaar is approaching soon!
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) March 18, 2023
As per IT Act,1961, it is mandatory for all PAN holders, who do not fall under the exempt category, to link their PAN with Aadhaar before 31.3.23. From 1.4.23, the unlinked PAN shall become inoperative.
Please link today! pic.twitter.com/aB1W4nA7G9
पैन निष्क्रिय होने पर होगा यह भारी वित्तीय नुकसान
इसके साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने यह भी जानकारी दी है कि 31 मार्च तक दोनों दस्तावेज को लिंक करने पर आपको केवल 1,000 रुपये बतौर जुर्माना देना होगा. वहीं 1 अप्रैल से पैन को दोबारा एक्टिव करने के लिए आपको 10,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा. इसके बाद ही आपके पैन को दोबारा एक्टिव किया जाएगा. पैन निष्क्रिय होने की स्थिति में करदाता अपने इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग नहीं कर पाएंगे. इसके साथ ही शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड आदि जैसी कई जगहों पर भी आप निवेश नहीं कर पाएंगे. गौरतलब है कि आधार और पैन को लिंक करने पर किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन को ट्रैक किया जा सकता है. इससे फ्रॉड की समस्या और टैक्स चोरी पर लगाम लगाने में मदद मिलती है.
पैन आधार को कैसे करें लिंक-
- इस काम के लिए पैन कार्ड होल्डर्स इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं.
- अगर यहां रजिस्टर नहीं किया है तो फटाफट इस काम को करें.
- यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करें
- फिर आपके सामने एक पॉप अप विंडो खुलेगी, जिसमें पैन आधार को लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा.
- इस ऑप्शन में आपके पैन के अनुसार नाम, जन्मतिथि और जेंडर जैसे डिटेल्स पहले से ही भरे मिलेंगे.
- इसके बाद आपके आधार और पैन की जानकारी को वेरीफाई कर लें.
- आगे Link Now के ऑप्शन पर क्लिक करें.
- इसके बाद आपको संदेश दिया जाएगा जिसमें लिखा होगा आपके पैन और आधार को सफलतापूर्वक लिंक कर दिया गया है.
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