ITR Verification: इनकम टैक्स विभाग ने अपने करोड़ों टैक्सपेयर्स के लिए अलर्ट जारी किया है. आईटी विभाग ने कहा है कि अगर वित्त वर्ष 2022-23 और असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर फाइल करने के बाद टैक्सपेयर्स ई-वेरिफिकेशन प्रोसेस को पूरा नहीं करते हैं तो आपका रिटर्न इनवैलिड हो जाएगा. ऐसे में इस काम को जल्द से जल्द पूरा कर लें. नहीं तो जुर्माना देना पड़ सकता है.
इनकम टैक्स विभाग ने किया अलर्ट
अपने अधिकारिक एक्स यानी ट्विटर हैंडल पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि प्रिय करदाता, अपने ई-फाइलिंग के प्रोसेस को आज ही पूरा करें! नीचे दिए गए तरीकों से ई-वेरिफिकेशन को पूरा करें. आईटीआर फाइल करने के बाद 30 दिन के भीतर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरा करना आवश्यक है. ऐसा नहीं करने पर आपको बाद में पेनाल्टी का भुगतान करना पड़ सकता है.
ई-वेरिफिकेशन पूरा करना क्यों जरूरी?
आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद ई-वेरिफिकेशन के प्रोसेस को पूरा करना आवश्यक है. इस काम को आईटीआर फाइल करने के 30 दिन के भीतर करना जरूरी है. अगर आपने जुलाई के आखिरी हफ्ते में आईटी रिटर्न दाखिल किया है तो इसके ई-वेरिफिकेशन की डेडलाइन करीब है. अगर इस काम को आप पूरा नहीं करते हैं तो उस रिटर्न को इनवैलिड मान लिया जाएगा.
कैसे पूरा करें ई-वेरिफिकेशन?
- ध्यान रखें कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के साथ ही ई-वेरिफिकेशन पूरा कर देना सबसे बेहतर माना जाता है.
- ई-वेरिफिकेशन के लिए आईटी विभाग ने पांच प्लेटफॉर्म जैसे बैंक अकाउंट, नेट बैंकिंग, बैंक एटीएम, आधार या डीमैट खाते के विकल्प को प्रदान किया है.
- ई-वेरिफिकेशन को पूरा करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर विजिट करें.
- इसके बाद अपना पैन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें.
- लॉगिन करते ही आपको ई-वेरिफिकेशन का विकल्प दिखने लगेगा.
- अपने नेट बैंकिंग, बैंक एटीएम, आधार, डीमैट खाते या बैंक अकाउंट में से कोई विकल्प चुनें
- अगर आधार विकल्प चुना है तो उससे जुड़े नंबर पर ओटीपी आएगा जिसे दर्ज करें.
- इसके बाद ई-वेरिफिकेशन का प्रोसेस आसानी से पूरा हो जाएगा.
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