Income Tax Return: सेंट्रल बोर्ड ऑफ डॉयरेक्ट टैक्स ( Central Board of Direct Taxes) को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख को एक्सटेंड नहीं करने को लेकर ऑल ओडिशा टैक्स एडवोकेट्स एसोसिएशन (AOTAA) ने कानूनी नोटिस भेजा है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए टैक्स फाइलिंग वेबसाइट में दिक्कतों के बावजूद इनकम टैक्स एक्ट 1961 के 234F सेक्शन के तहत देर से रिटर्न फाइल करने पर लगाये जाने वाले लेट फाइलिंग फीस को लेकर भी एसोसिएशन ने नोटिस भेजा है.
जनहित याचिका दायर करने की तैयारी
एसोसिएशन ने सीबीडीटी को भेजे गए नोटिस में लिखा है कि इस पत्र के मिलने के बाद अगर आपके दफ्तर ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स की तारीखों को 31 मार्च 2022 तक एक्सटेंड नहीं किया तो एसोसिएशन ओडिशा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर इनकम टैक्स रिटर्न की तारीखों को आगे बढ़ाने की प्रार्थना करेगा.
सीबीडीटी को ये नोटिस 4 जनवरी 2022 को भेजा गया है. नोटिस में ये लिखा है कि इनकम टैक्स विभाग का पुराना पोर्टल बेहतर तरीके से काम कर रहा था लेकिन वित्त मंत्रालय ने इंफोसिस को नए पोर्टल को बनाने की जिम्मेदारी दे दी. हाईकोर्ट के पूर्व के आदेश के बावजूद सीबीडीटी पोर्टल पर रिटर्न फॉर्म को समय पर अपलोड नहीं कर सका.
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6 लाख से ज्यादा लोग नहीं भर सके रिटर्न
वित्तीय वर्ष 2020-21 और एसेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख 31 दिसंबर 2021 थी. 31 दिसंबर तक कुल 5.89 करोड़ टैक्सपेयर्स ने आयकर रिटर्न भरा है. जबकि 2019-20 वित्त वर्ष के लिए 5.95 करोड़ टैक्सपेयर्स ने रिटर्न भरा था. जाहिर है इन आंकड़ों के देंखें तो 6 लाख टैक्सपेयर्स ने 2021-22 एसेसमेंट ईयर के लिए आयकर रिटर्न नहीं भरा है. माना जा रहा है कि कई टैक्सपेयर्स नए वेबसाइट की दिक्कतों के चलते आयकर रिटर्न भरने में असमर्थ रहे.