वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई (CBSE) को तगड़ी राहत दी है. सीबीएसई को एक साथ में पांच सालों के टैक्स से छुटकारा मिल गया है. इसका मतलब हुआ कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को पांच सालों की कमाई पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स (Income Tax) नहीं भरना होगा. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस संबंध में हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया है.


इन 5 सालों के लिए मिली छूट


आपको बता दें कि सीबीएसई को परीक्षा शुल्क, पाठ्य पुस्तकों की बिक्री और प्रकाशन तथा अन्य कार्यों से कमाई होती है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सीबीएसई को इन्हीं कमाई पर टैक्स भरने से छूट दी है. सीबीएसई को दी गई यह छूट वित्त वर्ष 2020-21 (एक जून, 2020 से 31 मार्च 2021) और वित्त वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 के लिये है. इसके साथ ही सीबीएसई को इस छूट का लाभ चालू वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष यानी 2024-25 में भी मिलता रहेगा.


इन कमाई पर नहीं लगेगा टैक्स


केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक अधिसूचना में कहा कि सरकार ने दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को आयकर अधिनियम की धारा 10 (46) के तहत अधिसूचित किया है और इसे उसकी निर्धारित आय पर आयकर भुगतान से छूट दी है. इनकम टैक्स से छूट प्राप्त आय में परीक्षा शुल्क, सीबीएसई से संबद्ध होने से जुड़ा शुल्क, पाठ्य पुस्तकों और प्रकाशनों की बिक्री, पंजीकरण शुल्क, खेल शुल्क और प्रशिक्षण शुल्क आदि शामिल हैं.


इस शर्त के साथ मिली है राहत


इनके अलावा सीबीएसई परियोजनाओं/कार्यक्रमों से प्राप्त होने वाली राशि, आयकर रिफंड पर ब्याज और इस प्रकार की आय पर अर्जित ब्याज भी आयकर से मुक्त होगा. सीबीडीटी के अनुसार, सीबीएसई को दी गई कर छूट इस शर्त पर निर्भर है कि सीबीएसई किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा और पूरी अवधि के दौरान कमाई करने के उसके तरीकों में बदलाव नहीं आएगा.


जानें इस छूट के मायने


एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के संयुक्त भागीदार (कॉरपोरेट और अंतरराष्ट्रीय कर) ओम राजपुरोहित ने कहा कि मौजूदा अधिसूचना सीमित अवधि के लिये है. यह पिछली तिथि एक जून, 2020 से वित्त वर्ष 2024-25 तक के लिये है. इसको देखते हुए सीबीएसई पिछले वर्षों के आयकर रिटर्न को संशोधित करने को लेकर विशेष अनुमति के लिये सीबीडीटी को आवेदन दे सकता है और निर्धारित आय पर दिए गए कर के रिफंड का दावा कर सकता है.


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