कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को काबू में आते न देख सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी (CBDT)ने टैक्स डिडक्शन एट सोर्स यानी टीडीएस फाइल करने की अंतिम तारीख 31 मई से बढ़ा कर 30 जून 2021 कर दी है. इससे पहले इनकम टैक्स विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया था.
टीडीएस फाइल करने की आखिरी तारीख को 30 जून तक बढ़ी
इनकम टैक्स विभाग के सर्कुलर के मुताबिक, टीडीएस फाइल करने की आखिरी तारीख को 30 जून तक बढ़ाने के साथ सीबीडीटी ने फॉर्म-16 के जारी होने की तिथि को भी 15 जून से बढ़ाकर 15 जुलाई, 2021 कर दिया है. सीबीडीटी ने कोविड की वजह से लॉकडाउन जैसी दिक्कतों को देखते हुए यह तारीख बढ़ाई है. इससे कारोबारियों और टैक्सपेयर्स को दोनों राहत मिली है. इनकम टैक्स विभाग के इस फैसले से कारोबारियों और कंपनियों को टीडीएस फाइल करने का अतिरिक्त समय मिल जाएगा और जुर्माने या लेट फाइन से बच जाएंगे. टीडीएस में कई रिकार्ड्स और डेटा सही तरीके से दिखाना होता है. इसमें समय लगता है. डेडलाइन बढ़ने से इसमें राहत मिलेगी.
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की भी तारीख बढ़ी
इससे पहले सरकार ने टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए असेसमेंट ईयर 2020- 21 की व्यक्तिगत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की समयसीमा दो महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दी थी. पहले यह डेडलाइन 31 जुलाई 2021 थी. अब आम टैक्सपेयर्स 30 सितंबर 2021 तक अपना रिटर्न फाइल कर सकेंगे. साथ ही इनकम टैक्स ऑडिट की आखिरी डेट भी 31 अक्टूबर 2021 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2021 की गई है. इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक, जिन व्यक्तियों के अकाउंट का ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है और जो आमतौर पर ITR-1 या ITR-4 का उपयोग करके अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं, उनके लिए ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है.
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