Income Tax AIS: एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी AIS टैक्सपेयर के सारे खर्च और कमाई की जानकारी देगा. इसमें आपको कितनी सैलरी मिली और उसपर कटा टैक्स, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यानी एसएफटी भी रहेगा जिसमें डिविडेंड, ब्याज की सारी जानकारी होगी.
कुल मिलाकर इस दस्तावेज में एक वित्त वर्ष के सारे फाइनेंशियल लेनदेन का लेखा-जोखा होगा. अभी तक ये जानकारी फॉर्म 26AS में मिलती थी, लेकिन AIS फॉर्म 26AS का एक्सटेंशन होगा. फॉर्म 26AS में आपको अभी तक डिडेक्टेड टैक्स, रिफंड पर ब्याज और हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के बारे में पता चलता था, लेकिन AIS इससे एक कदम आगे रहेगा.
ये जानकारियां मिलेंगी
एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी AIS टैक्सपेयर के सारे खर्च और कमाई बताएगी. इसमें आपको कितनी सैलरी मिली और उसपर कटा टैक्स, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यानी एसएफटी जिसमें डिविडेंड, ब्याज की जानकारी होगी.
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साथ ही आपके सारे सेविंग बैंक अकाउंट का ब्याज, इनकम टैक्स रिफंड का ब्याज, म्यूचुअल फंड खरीदने या रीडिम करने से जुड़ी कमाई, डीमैट अकाउंट की जानकारी के जरिए शेयर्स की खरीद, बिक्री आदि का पता चलेगा. वहीं 26AS को आप अलग से डाउनलोड करते थे, लेकिन AIS इनकम टैक्स रिटर्न के नए पोर्टल पर ही मिलेगा.
ऐसे करें AIS को डाउनलोड
- PAN और पासवर्ड की मदद से इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉग-इन कीजिए
- Menu में “Service” पर क्लिक करें फिर एनुअल इनफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) के विकल्प पर क्लिक करें
- एक पॉप-अप विंडो खुलेगी, जिसमें आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होगा
- अब AIS होमपेज खुलेगा जहां AIS टैब पर क्लिक करें
- आपके सामने डाउनलोड के लिए दो विकल्प दिखेंगे – पहला, टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन सिस्टम (TIS) और दूसरा एन्युल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS-Annual Information Statement)
- AIS टैब में PDF डाउनलोड करने के लिए आपको पासवर्ड देना पड़ेगा. ये पासवर्ड आपका पैन कार्ड नंबर + जन्मतिथि होगा. उदाहरण के लिए अगर आपका पैन कार्ड नंबर ABCDE 1234A है और आपकी जन्म तिथि 1 जनवरी 1980 है, तो आपका पासवर्ड ABCDE 1234A 01011980 होगा.
चल रहा है सिर्फ ट्रायल
इस AIS में दी गई जानकारी सही नहीं है तो टैक्सपेयर उस पर बने एरो पर क्लिक करें और फीड बैक में जाकर लिख पाएंगें कि ये जानकारी सही नहीं है.फीड बैक में पहले से ही आपके विकल्प दिए गए हैं, जिसपर क्लिक करना होगा जैसे कि जानकारी सही है या अधूरी सही है या किसी और साल की है. अगर बिना ये किए
ध्यान रहे कि AIS अभी ट्रायल मोड पर है यानी टेस्ट की जा रही है कि जिस पैमाने पर उनके पास कई स्रोतों से जो जानकारी पहुंच रही है वो कितनी सही है. रिटर्न फाइल करने का आधार अभी 26AS ही रहेगा.
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