Income Tax Return Filing Deadline by 31 DEcember: दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है. और अगर आपने वित्तीय साल 2020-21 के लिये अब तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो इस महीने की 31 तारीख तक आयकर रिटर्न जरुर भर लें. 31 दिसंबर इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख है. क्योंकि इस तारीख के बाद आयकर रिटर्न भरने पर आपको पेनाल्टी चुकाना होगा. आयकर विभाग ने, अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस बारे में एक ट्वीट भी लिखा है.
इनकम टैक्स विभाग ने की रिटर्न भरने की अपील
आयकर विभाग ने आयकरदाताओं को अपने एक ट्वीट में जानकारी देते हुए यह लिखा है कि, कृपया अपने कर्मचारियों को Assessment Year 2021-22 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की याद दिलाएं. 2021-22 के लिए ITR Return भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 है. कृपया अंतिम तिथि का इंतजार ना करें. कृपया http://incometax.gov.in पर विजिट करें.
दो दफा बढ़ा रिटर्न भरने की डेडलाईन
दरअसल पहले आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी. लेकिन नए इनकम टैक्स रिटर्न पोर्ट्ल टैक्सपेयर्स को आयकर रिटर्न भरने में आ रही दिक्कतों के चलते सरकार ने पहले दो महीने के लिये 30 सितंबर तक आयकर रिटर्न भरने की तारीख बढ़ा दी. लेकिन इसके बाद एक बार पोर्ट्ल को लेकर आ रही शिकायतों के बाद सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख को बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2021 कर दिया. हालांकि अब पोर्टल में टैक्सपेयर्स आराम से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं
2.66 करोड़ रिटर्न दाखिल
21 नवंबर तक इनकम टैक्स पोर्ट्ल पर रजिस्टर्ड यूजर्स में एसेसमेंट ईयर 2021-22 के लिये अबतक 2.66 करोड़ ( 2,66,20,988 ) इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जा चुका है. जिसमें 2.33 करोड़ (2,33,93,393) रिटर्न वेरिफाई किया जा चुका है. इनमें से 1.92 करोड़ (1,92,02,184) वेरिफाईड आयकर रिटर्न को प्रोसेस भी किया जा चुका है.
आयकर विभाग ने 1 अप्रैल 2021 से लेकर 22 नवंबर तक 1.11 करोड़ टैक्सपेयर्स को 1,23,667 करोड़ रुपये का रिफंड जारी कर चुका है. जिसमें 41,649 करोड़ रुपये का रिफंड 1.08 करोड़ मामलों में दिया गया है वहीं 82,018 करोड़ रुपये का कॉरपोरेट टैक्स रिफंड 1,81,218 मामलों में जारी किया जा चुका है.
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