नई दिल्लीः केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड-सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने आज कहा कि टैक्स विभाग बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी में निवेश करने वालों को नहीं बल्कि उससे हासिल इनकम या मुनाफे की घोषणा नहीं करने वाले लोगों को नोटिस जारी कर रहा है. विभाग ने पाया कि कई लोगों ने इसमें निवेश कर रखा है लेकिन इसमें कोई स्पष्टता नहीं है.


सुशील चंद्रा ने कहा, ‘‘जिन लोगों ने आभासी मुद्रा में निवेश किया और टैक्स रिटर्न भरते समय आय की घोषणा नहीं की और निवेश पर हासिल मुनाफे को लेकर टैक्स नहीं दिया, हम उन्हें नोटिस भेज रहे हैं. क्योंकि हमारा मानना है कि यह सभी टैक्स योग्य हैं.’’ चंद्रा ने कहा कि आयकर विभाग ने सभी इनकम टैक्स डायरेक्टर जनरल को इस बारे में सूचित किया है और नोटिस जारी किये जा रहे हैं.

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक फरवरी को अपने बजट भाषण में कहा कि बिटकॉइन समेत सभी वर्चुअल करेंसी अवैध हैं और सरकार उनके उपयोग को खत्म करने के लिये सभी कदम उठाएगी. इससे पहले, एसोचैम के कार्यक्रम में चंद्रा ने कहा कि बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स को टैक्स के दायरे में लाया गया है. इससे टैक्सपेयर्स का आधार 8 करोड़ पहुंच गया है. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म को मजबूत किया है.

चंद्रा ने यह भी कहा कि कोई भी आयकर अधिकारी अपने स्व-विवेक के आधार पर मामले को अपने हाथ में नहीं ले सकता और कुल मामलों में से केवल 0.5 फीसदी मामले ही आयकर विभाग जांच के लिये लेता है. इस बीच जापान से हासिल रिपोर्ट्स के मुताबिक बिटकाइन का भाव 20 फीसदी टूट कर 6190 डॉलर प्रति इकाई पर आ गया है. छह सप्ताह पहले यह 19,511 डॉलर तक चली गई थी. टोक्यो से ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि इसका भाव 50 फीसदी और गिर सकता है.