Income Tax: प्रॉपर्टी में निवेश हर कोई करना चाहता है. इसमें रिटर्न देर से ही सही मगर, काफी अच्छा मिल जाता है. साथ ही आपका निवेश भी सुरक्षित रहता है. मगर, इन दिनों लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने पर इनकम टैक्स के नोटिस (Income Tax Notice) का सामना करना पड़ रहा है. अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है तो आपको जान लेना चाहिए कि गलती कहां हो गई. 


पैन और आधार का लिंक होना बहुत जरूरी 


अगर मकान या जमीन खरीदने के बाद आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिला है. तो ध्यान से चेक कर लें कि आपका पैन कार्ड और आधार आपस में लिंक (PAN Aadhar Link) हैं या नहीं. साथ ही जिसकी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसका पैन कार्ड भी आधार से लिंक होना चाहिए. अगर खरीदने या बेचने वाले में से किसी का भी पैन कार्ड उसके आधार नंबर से लिंक नहीं है तो दोनों मुसीबत में फंस सकते हैं. हाल ही में एक करोड़ से ज्यादा पैन कार्ड बंद कर दिए गए थे. 


कितना लगता है टैक्स 


प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री पर इनकम टैक्स रूल के हिसाब से 50 लाख या उससे ज्यादा की संपत्ति खरीद पर 1 फीसदी टीडीएस का भुगतान करना होता है. हालांकि, इसे बाद में क्लेम किया जा सकता है. मगर, अब आधार-पैन लिंक करने की समयसीमा गुजर चुकी है. ऐसे में लोगों को 20 फीसदी टीडीएस भरना पड़ेगा. 


आने लगे नोटिस 


आधार-पैन लिंक करने की अंतिम तिथि को गुजरे 6 महीने से ज्यादा चुका है. ऐसे में अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रॉपर्टी खरीद चुके लोगों को नोटिस भेज रहा है. इनमें लोगों से 20 फीसदी टीडीएस की डिमांड की गई है. आईटी विभाग की तरफ से ऐसे सैकड़ों नोटिस जारी किए गए हैं. 


एक करोड़ से ज्यादा पैन कार्ड निष्क्रिय हो गए हैं 


हाल ही में एक करोड़ से ज्यादा पैन कार्ड निष्क्रिय किए गए थे. इन सभी ने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया था. सरकार ने डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला लिया था. इन दोनों कार्ड के लिंक होने से सरकार को वित्तीय लेनदेन पर नजर रखने में आसानी हो जाती है. इसलिए भविष्य में यदि आप कहीं मकान या घर लेने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए. न सिर्फ अपना बल्कि सामने वाले के भी पैन और आधार कार्ड की जानकारी जरूर जुटा लें.


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