Income Tax Return: ऑफलाइन इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए जारी हुआ ITR-1 और ITR-4 फॉर्म, जानें डिटेल्स
Income Tax Return Update: एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स विभाग ने फरवरी महीने में ही इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को नोटिफाई कर दिया था.
Income Tax Return For AY 2023-24: इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 और एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न भरने खातिर ऑफलाइन आईटीआर -1 और आईटीआर -4 फॉर्म जारी कर दिया है. ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म अभी जारी नहीं किया गया है. लेकिन जो भी टैक्सपेयर्स आईटीआर -1 और आईटीआर - 4 के जरिए ऑफलाइन रिटर्न भरना चाहते हैं वे इनकम टैक्स रिटर्न अब दाखिल कर सकते हैं.
इनकम टैक्स विभाग ने ई-फाइलिंग वेबसाइट पर ये जानकारी देते हुए बताया कि एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर -1 और आईटीआर -4 के जरिए आयकर रिटर्न भरने वाले टैक्सपेयर्स के लिए एक्सेल यूटिलिटी फाइलिंग के लिए उपलब्ध है. आईटीआर -1 के जरिए वे टैक्सपेयर्स रिटर्न भरेंगे जिनकी सालाना इनकम 50 लाख रुपये तक है जिसमें सैलरी इनकम, एक हाउस प्रॉपर्टी और ब्याज जैसे दूसरे सोर्स और 5 हजार रुपये तक कृषि आय है शामिल है. ITR Form 4 के जरिए इंडिविजुअल और HUF (हिंदू अविभाजित परिवार) और वैसे फर्म (एलएलपी को छोड़कर) जिनकी बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम 50 लाख रुपये है वे आयकर रिटर्न भर सकते हैं. ये इनकम 44AD, 44DA और 44AE के तहत बिजनेस या किसी प्रोफेशन से होनी चाहिए और कृषि आय 5000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
जो भी टैक्सपेयर्स ऑफलाइन रिटर्न भरना चाहते हैं उन्हें पहले इन फॉर्म्स को डाउनलोड करना होगा. फिर उसे भरकर इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर अपलोड करना होगा. ऑनलाइन आयकर रिटर्न फॉर्म सीधे इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग पर भरा जा सकता है जिसे जल्द जारी कर दिया जाएगा. सैलरीड लोगों को इकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए फॉर्म-16 की आवश्कता होती है जो कंपनियां जून महीने में जारी करती है. वैसे फॉर्म -16 जारी करने की आखिरी तारीख 15 जून है. 31 जुलाई 2023 तक टैक्सपेयर्स एसेसटमेंट ईयर 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न भर सकते हैं.
इससे पहले इस वर्ष फरवरी के दूसरे हफ्ते में ही सीबीडीटी ने वित्त वर्ष 2022-23 और एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए नए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को नोटिफाई कर दिया था. सीबीडीटी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को हमेशा वित्त वर्ष के शुरुआत में नोटिफाई करता रहा है लेकिन इस बार वित्त वर्ष शुरू होने से पहले ही नोटिफाई कर दिया गया था.
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