Income Tax Return: अगर आपको भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो अब बिल्कुल भी परेशान न हों. आयकर विभाग की ओर से FAQ जारी किया गया है, जिसमें आपको कई सवालों के जबाव मिल जाएंगे. विभाग ने कहा है कि जिन भी टैक्सपेयर्स के मोबाइल नंबर आधार से नहीं जुड़े हैं वह इंटरनेट बैंकिंग में लॉगइन करके या फिर वैलिड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके ई-फाइलिंग पोर्टल पर नया पासवर्ड एंटर कर सकते हैं. 


10 सवालों के दिए जवाब
कारोबारी आय वाले करदाताओं और कॉरपोरेट जगत के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा नजदीक आ रही है, ऐसे में आयकर विभाग ने बार-बार पूछे जाने वाले सवाल (FAQ) जारी किए है. इसमें उन 10 प्रमुख सवालों के जवाब दिए गए हैं जो करदाताओं ने आयकर रिटर्न (ITR) भरने के दौरान पूछे थे.


टैक्सपेयर को करना होगा इंतजार
आयकर विभाग ने बताया कि विभिन्न बैंक विभाग को जानकारी तीन से चार दिन में भेजते हैं. उसके बाद ही वह जानकारी कर-रिटर्न/पहले से भरे गए ब्योरे में जुड़ती है. उसने कहा है कि आईटीआर में कर अदायगी की जानकारी अपने-आप दिखने लगती है, लेकिन करदाताओं को थोड़ा इंतजार करना होगा.


पासवर्ड करना है चेंज
पासवर्ड बदलने के बारे में एक सवाल के जवाब में विभाग ने कहा कि उपयोगकर्ता वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणन का इस्तेमाल कर पासवर्ड बदल सकते हैं. वे ई-फाइलिंग खाते में इंटरनेट बैंकिंग के जरिये सीधे भी लॉगइन कर सकते हैं.


रिटर्न भरने की तारीख श्रेणी के हिसाब से होती है अलग
करदाताओं द्वारा पूछे गए सवालों में AIS, 26एएस में दिखाई देने वाली आय में अंतर, बैंक ब्याज की बचत के लिए कटौती, कर व्यवस्था बदलना, ऑफलाइन तरीके से रिटर्न भरना आदि शामिल थे. आईटी रिटर्न भरने की तारीख करदाता की श्रेणी के मुताबिक अलग होती है. वेतनभोगी लोगों को आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक भरना होता है जबकि कॉरपोरेट और कारोबारियों को 31 अक्टूबर तक रिटर्न भरना होता है.


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