Tax Refund: आपने भी भरा ITR तो चेक करें आपके खाते में आया टैक्स रिफंड या नहीं, IT विभाग ने जारी किए 1.83 लाख करोड़ रुपये
Income Tax Refund: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि एक अप्रैल 2021 से 21 फऱवरी 2022 के बीच अब तक उसने 2.07 करोड़ करदाताओं (Taxpayers) को 1.83 लाख करोड़ रुपये से अधिक के टैक्स रिफंड जारी किए हैं.
Income Tax Refund Update: अगर आपने भी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल किया था तो जल्दी से चेक कर लें कि आपके खाते में रिफंड का पैसा आया है या नहीं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने बताया कि एक अप्रैल 2021 से 21 फऱवरी 2022 के बीच अब तक उसने 2.07 करोड़ करदाताओं (Taxpayers) को 1.83 लाख करोड़ रुपये से अधिक के टैक्स रिफंड जारी किए हैं.
ट्वीट करके दी जानकारी
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक अप्रैल, 2021 से 21 फरवरी, 2022 तक 2.07 करोड़ करदाताओं को 1,82,995 करोड़ रुपये लौटाए हैं. इसमें 2.04 करोड़ व्यक्तिगत करदाताओं को 65,498 करोड़ रुपये और 2.30 लाख इकाइयों को 1.17 लाख करोड़ रुपये का कॉरपोरेट कर रिफंड शामिल है.
CBDT issues refunds of over Rs. 1,82,995 crore to more than 2.07 crore taxpayers from 1st Apr,2021 to 21st Feb,2022. Income tax refunds of Rs. 65,498 crore have been issued in 2,04,44,820 cases &corporate tax refunds of Rs. 1,17,498 crore have been issued in 2,30,112 cases(1/2)
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) February 24, 2022
चेक करें रिफंड स्टेटस (Check your refund status)
- नया इनकम टैक्स पोर्टल से इस तरह चेक करें रिफंड स्टेटस
- आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाना होगा.
- यहां आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर एंटर करना है.
- जब आप लॉगइन कर लेंगे तो आपको ई-फाइलिंग का ऑप्शन दिखाई देगा.
- ई-फाइल ऑप्शन में आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स को सलेक्ट करना है.
- इसके बाद में व्यू फाइल रिटर्न पर क्लिक करना है.
- अब आपके लेटेस्ट आईटीआर की डिटेल्स आ जाएंगी.
- सलेक्ट करने के बाद आपके आईटीआर का स्टेटस दिखाई देने लगेगा.
- यहां पर आपको टैक्स रिफंड जारी होने की तारीख और राशि दिखाई देगी.
- इसके अलावा आपके रिफंड के क्लियरेंस की भी जानकारी मिल जाएगी.
क्या होता है टैक्स रिफंड?
आपको बता दें अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपके अनुमानित निवेश के आधार पर एडवांस काट लिया जाता है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर के आखिर तक फाइनल कागज जमा होने के बाद निकलता है कि आपकी देनदारी के हिसाब से ज्यादा टैक्स कट गया है तो आयकर विभाग की ओर से उसे वापस लेने के लिए आपको आईटीआर रिफंड के लिए अप्लाई करना होता है.
कई बार अटक जाता है रिफंड
आपको बता दें कई बार टैक्स रिफंड मिलने में देरी हो जाती है. इनकम टैक्स विभाग की ओर से टैक्स रिफंड सिर्फ बैंक खाते में भेजे जाते हैं. ऐसे में अगर आपने फॉर्म फिल करते समय गलत जानकारी दे दी है या फिर आपकी डिटेल्स मैच नहीं होती है तो आपका टैक्स रिफंड अटक जाता है.
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