इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए एक नया फीचर शुरू किया है. इसे 'झटपट प्रोसेसिंग' का नाम दिया गया है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्विटर पर इसका ऐलान करते हुए कहा यह फीचर आईटीआर-1 और 4 फॉर्म के लिए शुरू किया है. असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए टैक्सपेयर्स इसके जरिये रिटर्न काफी आसानी से भर सकते हैं. इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in में जाकर इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं.
इस तरह आसान हो जाती है फाइलिंग
झटपट प्रोसेसिंग फीचर सिर्फ उन टैक्सपेयर के लिए काम करेगा जो आईटीआर वेरिफाइड और बैंक अकाउंट पहले से वेलिडेट है. साथ ही एरियर या इनकम में कोई अंतर नहीं होना चाहिए. टीडीएस या चालान में भी अंतर नहीं होना चाहिए. सीबीडीटी ने आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन 31 दिसंबर, 2020 तक के लिए बढ़ा दी है. अमूमम टैक्सपेयर्स 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की उम्मीद की जाती है लेकिन इस साल कोविड को देखते हुए इसकी डेडलाइन बढ़ा दी गई.
ई-फाइलिंग की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2020
मई में सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ा कर 30 नवंबर कर दी थी. लेकिन अक्टूबर में इसकी तारीख एक बार फिर बढ़ा कर 31 दिसंबर 2020 कर दी गई थी. इन टैक्सपेयर्स के अकाउंट की ऑडिटिंग की जरूरत है उनके लिए डेडलाइन बढ़ा कर 31 जनवरी, 2021 कर दी गई है.टैक्सपेयर ई-फाइलिंग के जरिये ऑनलाइन आईटीआर भर सकते हैं. इनकम टैक्स विभाग ने ई-फाइलिंग के लिए खास पोर्टल बनाया है. इनकम टैक्स विभाग में रजिस्टर्ड कुछ स्वतंत्र वेबसाइट्स भी ई-फाइलिंग की सुविधा देती है.
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