ITR Filing Last Date: बीते कल यानी 31 जुलाई को आयकर रिटर्न (Income Tax Return) भरने की आखिरी तारीख थी और इस दिन तक आईटीआर फाइलिंग (ITR Filing) का नया रिकॉर्ड बन गया है. आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक 31 जुलाई की रात 12 बजे तक देश में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 6,77,42,303 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो चुके हैं. यानी देश में एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए 6.77 करोड़ से भी ज्यादा आईटीआर फाइलिंग हुई है जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है.


पिछले साल कितने आईटीआर हुए थे फाइल


इंडीविजुएल टैक्सपेयर्स और यूनिट्स के लिए आयकर फाइलिंग का ये एक बड़ा रिकॉर्ड है. आयकर विभाग के ट्वीट के मुताबिक इस कैटैगरी के लिए पिछले साल यानी वित्त वर्ष 2021-22 में कुल 5.83 करोड़ आईटीआर फाइल हुए थे और इस लिहाज से देखा जाए तो देश में पिछले साल के मुकाबले 1 करोड़ से भी ज्यादा टैक्स रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं.


आईटीआर फाइलिंग के अन्य आंकड़े भी जानें


देश में इस साल 31 जुलाई तक ऐसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए 3,44,16,658 करोड़ आईटीआर वेरिफाइड होकर प्रोसेस चुके हैं और 5,62,59,216 करोड़ आईटीआर का वेरिफिकेशन हो चुका है. 


कल शाम 6 बजे तक फाइल हुए थे 6.50 करोड़ आईटीआर


गौरतलब है कि आयकर विभाग ने कल शाम 6 बजे तक के आईटीआर फाइलिंग के आंकड़ों के बारे में ट्वीट करके जानकारी दी थी कि इस समय तक 6.50 करोड़ आईटीआर फाइल हुए थे. 


31 जुलाई तक आईटीआर नहीं भरा है तो देना होगा जुर्माना 


आयकर विभाग की अधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, अगर आपको इनकम टैक्‍स विभाग की धारा 139(1) के तहत समय सीमा के भीतर आईटीआर दाखिल करने में विफल रहता है, तो उसे धारा 234एफ के तहत जुर्माने के रूप में 5 हजार रुपये का विलंब शुल्‍क देना पड़ सकता है. हालांकि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो आपको सिर्फ 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा. 


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