PAN-Aadhaar Link Deadline: 31 मई से पहले लिंक करें पैन-आधार, इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट करके किया आगाह
PAN Aadhaar Linking: अगर आप टैक्सपेयर हैं और आपने अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो इस काम को जल्द से जल्द पूरा कर लें.
PAN-Aadhaar Linking Deadline: अगर आप टैक्सपेयर हैं तो यह खबर आपके काम की है. इनकम टैक्स विभाग ने 31 मई से पहले पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. अगर आप ऐसा करने से चूकते हैं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. अपने आधिकारिक एक्स यानी ट्विटर हैंडल पर टैक्सपेयर्स को इस बारे में आगाह करते हुए इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट किया है.
दोगुना कटेगा टीडीएस
इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार अगर किसी टैक्सपेयर का पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं पाया जाता है तो ऐसे स्थिति में उसे दोगुना टीडीएस देना पड़ेगा. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) द्वारा 24 अप्रैल 2024 को जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार कई टैक्सपेयर जिनके पैन को निष्क्रिय कर दिया गया है उन्हें टीडीएस की कटौती में चूक का नोटिस प्राप्त हुआ है. इस तरह के केस में डिडक्शन और क्लेक्शन ज्यादा दर पर नहीं किया जा रहा है, ऐसे में इस तरह के केस में डिटेल्स की मांग की जा रही है. सीबीडीटी ने कहा है कि 31 मार्च 2024 की तारीख तक जिन खातों में लेनदेन हुआ है उसमें 31 मई 2024 तक आधार और पैन लिंक करने पर ज्यादा दर पर टीडीएस की कटौती नहीं की जाएगी.
Kind Attention Taxpayers,
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) May 28, 2024
Please link your PAN with Aadhaar before May 31st, 2024, if you haven’t already, in order to avoid tax deduction at a higher rate.
Please refer to CBDT Circular No.6/2024 dtd 23rd April, 2024. pic.twitter.com/L4UfP436aI
पैन आधार लिंक न करवाने पर क्या होगा?
इनकम टैक्स विभाग ने पैन होल्डर को यह आगाह किया है कि अगर कोई टैक्सपेयर 31 मई 2024 तक पैन और आधार को लिंक करने में चूक जाता है तो ऐसी स्थिति में उन पैन कार्ड पर टैक्सपेयर्स को अतिरिक्त दर से टीडीएस का भुगतान करना होगा, लिहाजा इस काम को जल्द से जल्द से पूरा कर लें.
पैन आधार को कैसे करें लिंक
1. इसके लिए आप आयकर विभाग की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर विजिट करें.
2. आगे 'Quick Links' के सेक्शन पर क्लिक करके 'Link Aadhaar' के विकल्प पर क्लिक करें.
3. आगे पैन और आधार नंबर यहां दर्ज करके Validate विकल्प पर क्लिक करें.
4. इसके बाद आधार कार्ड के दर्ज अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करके और Link Aadhaar के विकल्प पर क्लिक करें.
5. अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके उस पर आए ओटीपी को यहां दर्ज करें और फिर 'Validate' बटन पर क्लिक करें.
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