ITR Filing: इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स को बताये, जल्दी इनकम टैक्स रिटर्न भरने के फायदे
ITR Filing Update: ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है इनकम टैक्स पोर्टल पर दवाब बढ़ना लाजिमी है. टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स से आखिरी क्षण में रिटर्न भरने की होड़ से बचने की नसीहत दी है.
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Income Tax Return AY 2022-23: इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए टैक्सपेयर्स से जल्द से जल्द आयकर रिटर्न दाखिल करने को कहा है. अगर आपको आपके दफ्तर से फॉर्म -16 ( Form -16) मिल चुका है तो फौरन इनकम रिटर्न दाखिल कर दें. जैसे जैसे आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है इनकम टैक्स पोर्टल पर दवाब बढ़ना लाजिमी है. ऐसे में टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स से आखिरी क्षण में रिटर्न भरने की होड़ से बचने की नसीहत दी है.
जल्द रिटर्न दाखिल करने की नसीहत
इनकम टैक्स ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जितनी जल्दी आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करेंगे उतना ही आम आराम महसूस करेंगे. टैक्स विभाग के मुताबिक एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है. इसलिए आखिरी घंटो के भीड़ से बचें और जल्दी आयकर रिटर्न भरने वालों में शामिल हों. वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2022 है.
The earlier you file your ITR, the more you can relax!
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 8, 2022
ITR filing for AY 2022-23 is available on e-filing portal.
Be an early filer & avoid the last minute rush. #FileNow
Pl visit https://t.co/GYvO3n9wMf #ITR pic.twitter.com/Lh6ZCk3bsL
क्यों आईटीआर दाखिल करना है जरुरी
जो लोग अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए बिजनेस लोन लेना चाहते हैं या फिर जो लोग अपना आशियाना या सपनों की कार खरीदना चाहते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि इसके लिए आयकर रिटर्न दाखिल करना कितना जरुरी है. इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक बैंक से लोन लेने के लिए आनकम टैक्स रिटर्न डॉक्यूमेंट का होना बेहद जरुरी है.
जल्द रिफंड पाने के लिए भरें ITR
जिन टैक्सपेयर्स ने एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए रिटर्न भर लिया है उन्हें टैक्स विभाग रिफंड जल्दी मिल जाएगा. लेकिन देरी से आयकर रिटर्न भरने पर भीड़ बढ़ने के चलते प्रोसेसिंग में देरी के बाद रिफंड मिलने में विलंब हो सकता है. मान लिजिए आप पर जितना टैक्स बनता है उससे ज्यादा आपने टैक्स का भुगतान किया तो आयकर रिटर्न भरने के बाद आपका जो रिफंड बकाया टैक्स विभाग पर बनेगा वो आपको रिफंड के तौर पर मिल जाएगा.
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