इनकम टैक्स से जुड़ी आपकी शिकायतें 30 दिन में सुलझाई जाएंगी
नई दिल्लीः इनकम टैक्स से जुड़ी आपकी शिकायतों के निपटारे में अब देर नहीं लगेगी. आयकर विभाग ने अफसरों को निर्देश जारी कर कहा है कि करदाताओँ की शिकायतों को हर हाल में 30 दिन के अंदर सुलझाएं. आईटी विभाग के अफसरों को 30 दिन में शिकायतों का निपटारा करने के आदेश दिए गए हैं. आयकर विभाग ने अपने अधिकारियांे से कहा है कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसी भी शिकायत का निपटान 30 दिन के अंदर कर दिया जाए.
विभाग की नई शाखा करदाता सेवा निदेशालय ने आयकर विभाग के सभी क्षेत्रीय प्रमुखों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई भी शिकायत किसी भी स्तर पर 30 से अधिक दिन तक लंबित न रहे. इनमे रिफंड, पैन संबंधी मुद्दों और आयकर से संबंधित अन्य शिकायतें शामिल हैं. निदेशालय ने टैक्स अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि यदि कोई शिकायत सीबीडीटी द्वारा निर्देशित किसी अधिकारी के दायरे में नहीं आती है, तो उसे 5 दिन के अंदर वापस किया जाए. निदेशालय ने सुझाव दिया है कि शिकायतों को देख रहे अधिकारी उनके पास आई शिकायतों पर बिना किसी देरी के कार्रवाई हो.
क्षेत्रीय प्रमुखों को भेजी सूचना में निदेशालय ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में समीक्षा बैठकों में किसी भी शिकायत का निपटान 30 दिन की समयसीमा में करने पर जोर दिया है. इसमें कहा गया है कि शिकायतों के निपटान में देरी की प्रमुख वजह किसी शिकायत के निपटान के लिए सक्षम अधिकारी की पहचान न हो पाना और हालिया सर्कुलरों या निर्देशों के बारे में जानकारी का अभाव है.