Income Tax News: IT डिपार्टमेंट का बड़ा फैसला, पति पर बन रही कर देनदारी को पत्नी के टैक्स भुगतान से किया एडजस्ट
Income Tax Return: इनकम टैक्स विभाग ने शादीशुदा दंपत्ति के टैक्स के मसले पर जो निर्णय लिया है वो आने वाले दिनों के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है.
Income Tax Update: क्या आपने कभी ऐसा सुना था कि पत्नी ने जो टैक्स का भुगतान किया है उसे पति पर बन रहे टैक्स के बकाये के बदले में एडजस्ट किया गया हो. पर ऐसा हुआ है. ये रोचक खुलासा किया है राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने. इनकम टैक्स दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कहा कि इनकम टैक्स ने पत्नी द्वारा किए गए टैक्स के भुगतान को पति पर बन रहे टैक्स के बकाये के बदले में एडजस्ट किया है.
इनकम टैक्स विभाग का निडर फैसला
संजय मल्होत्रा ने कहा कि इनकम टैक्स कानून में ऐसा करने का कोई प्रावधान नहीं है लेकिन इसके बावजूद इनकम टैक्स विभाग ने इसकी इजाजत दे दी. रेवेन्यू सचिव ने इनकम टैक्स विभाग के इस फैसले को निडर फैसला करार दिया है. उन्होंने कहा कि हमें टैक्सपेयर्स के सर्विसेज को बेहतर करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए.
16 दिनों में प्रोसेस हो रहा आईटीआर
रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कहा कि बीते छह वर्षों में कोविड के वर्ष को छोड़ दें तो टैक्स कलेक्शन शानदार रहा है. उन्होंने बताया कैसे जीडीपी में टैक्स का अनुपात बढ़कर 6 फीसदी हो चुका है. उन्होंने टैक्स विभाग की तारीफ करते हुए कहा कि टैक्सपेयर्स की संख्या यानि टैक्सबेस में बढ़ोतरी की जा रही है साथ ही अनुपालन को भी सरल किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि एक दिन में 72 लाख इनकम रिटर्न दाखिल किया गया है. आयकर रिटर्न की प्रोसेसिंग का औसत समय घटकर केवल 16 दिन रह गया है. उन्होंने कहा कि टैक्सपेयर्स की सर्विसेज को और ज्यादा ऑटोमेशन किये जाने की जरुरत है.
4 करोड़ आईटीआर दाखिल
वित्त वर्ष 2022-23 और एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए अब तक 4 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किया जा चुका है जो इस अवधि तक बीते साल के मुकाबले 6.5 फीसदी ज्यादा है. इनकम टैक्स विभाग 80 लाख से ज्यादा रिफंड की प्रोसेसिंग कर चुका है. इस बात के कयास लगाये जा रहे है कि बाढ़ और लैंड स्लाइड के चलते इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख को एक्सटेंड किया जा सकता है. सरकार ने अब तक ऐसे संकेत नहीं दिए हैं. पर आखिर समय में ये फैसला लिया जा सकता है.
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