Income Tax  Exemption on HRA: टैक्स बचाने के लिए लोग अलग-अलग तरह की तरकीब लगाते हैं. कई लोगों के माता पिता का घर उसी शहर में होता है जहां उनकी नौकरी होती है. ऐसे में वह अपने माता पिता या जीवनसाथी के घर में रहकर उन्हें मकान मालिक की तरह रेंट देकर रेंट रिसिप्ट लेते हैं. इस रिसीप्ट को वह इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त HRA क्लेम करते हैं. लेकिन, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं.


पूरी करनी होगी यह शर्त
आपको बता दें कि आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं. इसी तरह के मामले पर सुनवाई करते हुए इनकम टैक्स अपीलेट अथॉरिटी ने आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने माता-पिता या जीवनसाथी के घर में रहता है तो वह रेंट रिसिप्ट के जरिए HRA टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकता है. लेकिन, इस क्लेम का लाभ उठाने के शख्स को कुछ शर्तों को पूरा करनी होगी. यह शर्त है कि घर आपके माता-पिता के पैसों से बना है. अगर आप यह साबित कर देते हैं तो आप आसानी से HRA क्लेम ले सकते हैं. अगर आप इसे साबित करने में असफल रहते हैं तो आपको बाद में बड़ी परेशानी हो सकती है.


कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
दिल्ली में एक व्यक्ति ने इसी तरह से अपने माता-पिता के घर में रहते हुए रेंट रिसिप्ट लगाकर HRA टैक्स छूट के लिए क्लेम किया. लेकिन, इनकम टैक्स ने उसे छूट देने से मना कर दिया. इसके बाद टैक्सपेयर अपनी शिकायत लेकर इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल कोर्ट पहुंचा. इस मामले पर सुनवाई करते हुए इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल कोर्ट ने टैक्सपेयर के हक में फैसला सुनाया. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा की कोई भी व्यक्ति अगर अपने जीवनसाथी या अपने माता-पिता के घर में रह रहा है वह HRA (House Rent Allowance)  छूट को लिए क्लेम कर सकता है. लेकिन, इसके साथ ही टैक्सपेयर को यह साबित करना होगा कि घर आपके पैसे न बना हो और केवल आपके माता-पिता या जीवनसाथी के पैसे बना हो.


रेंट के द्वारा हुई कमाई को करना होगा शो
फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर आप अपने पेरेंट्स या जीवनसाथी को मकान मालिक के रूप में शो कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें अपने इनकम टैक्स रिटर्न में रेंट के द्वारा होने वाली कमाई को शो करना होगा. ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. 


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