(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Leave Encashment: रिटायरमेंट पर मिलने वाले लीव इनकैशमेंट पर टैक्स छूट लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का एलान, नोटिफिकेशन जारी
Income Tax Exemption: सरकार के इस फैसले से टैक्स की देनदारी कम होगी तो रिटायरमेंट प्लानिंग में मदद मिलेगी.
Tax Relief On Leave Encashment: केंद्र सरकार (Central Government) ने निजी क्षेत्र ( Private Sector) में काम करने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. वित्त मंत्रालय ( Finance Ministry) ने गुरुवार को निजी सेक्टर में काम करने वाले सैलरीड एम्पलॉयज के रिटायर होने पर मिलने वाले लीव इनकैशमेंट पर टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया है. इस आदेश को लागू करने के लिए वित्त मंत्रालय ने 24 मई 2023 को गजेट नोटिफिकेशन ( Gazette Notification) भी जारी कर दिया है. नया प्रस्ताव एक अप्रैल 2023 से लागू माना जाएगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ( Nirmala Sitharaman) ने एक फरवरी 2023 को मौजूदा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट ( Budget) पेश करते हुए गैर-सरकारी क्षेत्र ( Non-Government Sectors) में काम करने वाले कर्मचारियों के रिटायरमेंट पर मिलने वाले लीव-इनकैशमेंट पर टैक्स छूट की सीमा को मौजूदा स्तर 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का एलान किया था. अगर किसी कर्मचारी की छुट्टियां बची रह जाती है तो कुल ऐसे अनयूज्ड छुट्टियों के बदले में उन्हें लीव इनकैशमेंट दिया जाता है.
अब तक गैर-सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर 3 लाख रुपये के रकम तक लीव इनकैशमेंट पर टैक्स छूट मिलता था. इस लिमिट को 21 साल पहले 2002 में तय किया था. उसके बाद से इस लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया गया. सीबीडीटी ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि टैक्स छूट के लिए कोई भी गैर-सरकारी कर्मचारी को एक या उससे ज्यादा एम्पलॉयर से मिलने वाली रकम इनकम टैक्स के सेक्शन 10(10AA)(ii) के तहत 25 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
माना जा रहा है कि सरकार ने ये टैक्स छूट मध्यमवर्ग के लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए किया है. वहीं सरकार के इस फैसले से गैर-सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों दूसरे तरह के कई फायदे होंगे. इससे लोगों की टैक्स की देनदारी में भारी बचत होगी. सरकार के इस कदम को रिटायरमेंट प्लानिंग में मदद करने के रूप में भी देखा जा रहा है.
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