Income Tax: किन लोगों के लिए नहीं है आईटीआर फॉर्म-1, जानिए कहीं आप गलत फॉर्म तो नहीं भर रहे
Income Tax Filing Rules: आयकर भरने के लिए आखिरी तारीख नजदीक आ रही है और अगर आपने इसके लिए तैयारी शुरू नहीं की है तो जल्द से जल्द करनी चाहिए. आखिरी तारीख करीब आने पर पोर्टल पर ट्रैफिक बढ़ता है.
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Income Tax Filing: जुलाई का महीना शुरू हो चुका है और 31 जुलाई 2023 आयकर रिटर्न फाइलिंग करने के लिए आखिरी तारीख है. यानी आपके पास पूरे एक महीने से भी कम का समय आईटीआर फाइलिंग के लिए बचा है. इनकम टैक्स फाइलिंग के लिए सबसे पॉपुलर फॉर्म में से एक है आईटीआर फॉर्म-1 जिसे साधारण नौकरीपेशा लोग भरते हैं. आयकर विभाग के अनुसार आईटीआर फॉर्म-1 को सहज फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है.
आईटीआर फॉर्म-1 होता है नौकरीपेशा सहित इन लोगों के लिए
भारत के एक साधारण टैक्सपेयर की ओर से आईटीआर फॉर्म-1 दाखिोल किया जा सकता है. यह फॉर्म उन लोगों के लिए है जिनकी आय का सोर्स सैलरी, डिविडेंड, बैंक इंटरेस्ट है या केवल एक घर की प्रॉपर्टी और कृषि से सालाना आय 5000 रुपये से ज्यादा नहीं है. यह फॉर्म 50 लाख रुपये तक सालाना आय वाले टैक्सपेयर्स भर सकते हैं.
कौन नहीं भर सकते हैं आईटीआर फॉर्म- 1
अगर टैक्सपेयर की टैक्स योग्य आय 50 लाख रुपये से ज्यादा है तो उसके द्वारा आईटीआर फॉर्म-1 नहीं भरा जा सकता है. इसलिए एनआरआई आईटीआर-1 फाइल नहीं कर सकते हैं.
अगर कोई व्यक्ति म्यूचुअल फंड, सोना, इक्विटी शेयर, घर की संपत्ति और अन्य सोर्स से इनकम कमाता है तो वह आईटीआर-1 नहीं भर सकता है.
इसके अलावा, यदि किसी व्यक्ति को सट्टा संपत्ति या सेवाओं जैसे घुड़दौड़, लॉटरी, कानूनी जुआ या अन्य से लाभ हुआ है, तो भी वे आईटीआर-1 दाखिल करने के लिए पात्र नहीं हैं.
अगर किसी व्यक्ति को एक से ज्यादा घर की संपत्ति से आय होती है तो वह आईटीआर-1 नहीं भर सकता है. इसके अलावा, एनआरआई या इस देश का अनिवासी भी आईटीआर -1 भरने के लिए अयोग्य है.
इसके अलावा, अगर बैंक से कैश निकालते समय आपसे धारा 194 एन के तहत टीडीएस शुल्क लिया गया है, तो भी आप आईटीआर-1 फॉर्म का उपयोग करने के लिए अयोग्य हो जाएंगे. इसके अलावा, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) भी ITR-1 फाइल नहीं कर सकते हैं.
एलिजिबिल ना होने के बावजूद आईटीआर-1 फाइल करने के नुकसान
अगर कोई गलती से आईटीआर फॉर्म- 1 दाखिल कर देता है तो आयकर विभाग की ओर से नोटिस भी आ सकता है. नोटिस आने के 15 दिनों के भीतर संशोधित आईटीआर दाखिल करना होगा. ऐसा नहीं किए जाने पर आपके द्वारा भरे गए इस आईटीआर को अमान्य माना जाएगा.
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