Income Tax Return : Income Tax के E-Filing पोर्टल पर साल 2021-22 के लिए अबतक 2 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जा चुके है. इनकम टैक्स विभाग ने अपने ऑफिशियल ट्वीटर हैंडल से ट्वीट कर ये जानकारी दी है. जिन लोगों ने अबतक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है उनसे  Income Tax India ने अपील की है कि आप इनकम टैक्स के पोर्टल incometax.gov.in पर जाकर अपने ITR को फाइल कर सकते हैं. 


Income Tax India ने ट्वीट करते हुए यह लिखा है कि,  ई-फाइलिंग पोर्टल को वर्ष 2021-22 के लिए 2 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (ITR) प्राप्त हुए हैं. हम आपसे ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपना आईटीआर दाखिल करने का आग्रह करते हैं.


पोर्टल को लेकर आ चुकी हैं शिकायतें


Income Tax के E-Filing पोर्टल incometax.gov.in को लेकर काफी शिकायतें भी आ चुकी हैं। इनकम टैक्स के इस पोर्टल को 7 जून 2021 को लॉन्च किया गया था। शुरुआती दौर में करदाताओं को पोर्टल पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था. लेकिन पोर्टल तैयार करने वाली कंपनी इंफोसिस को सरकार से मिली फटकार और दुस्सत करने की समय सीमा तय किये जाने के बाद पोर्टल पर सुधार देखने को मिला.  इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के पूर्व जज गोपाल केडिया भी मानते हैं नए इनकम टैक्स पोर्टल में जो पूर्व में दिक्कतों थीं वो कम हुई है। पोर्टल में सुधार किया गया है। पहले आयकर रिटर्न नहीं भरा जा पा रहा था लेकिन अब टैक्सपेयर्स आसानी से रिटर्न दाखिल कर पा रहे हैं साथ ही रिफंड भी जल्दी मिल जा रहा है.    


31 दिसंबर है IT Return भरने की आखिरी तारीख 


इससे पहले 23 अगस्त को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स के नए पोर्टल की गड़बड़ियों पर नाराजगी जताते हुए इंफोसिस के अधिकारियों को वित्त मंत्रालय तलब किया था और 15 सितंबर तक नए पोर्टल में सभी खामियों को दूर करने की हिदायत दी थी. टैक्सपेयर्स की इसी परेशानी के मद्देनजर सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की आखिरी तारीख को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 करने का ऐलान किया है.  


यूजर फ्रेंडली बनाना है नए पोर्टल का मकसद


इनकम टैक्स रिटर्न के प्रोसेसिंग को 63 दिनों से घटाकर एक दिन करने के लिए पुराने ई-फाइलिंग पोर्टल को बदलने और नए ई-फाइलिंग पोर्टल को विकसित करने के लिए इंफोसिस को  4,200 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट मिला था.  नए पोर्टल का मकसद पोर्टल को यूजर फ्रेंडली बनाना और रिफंड में तेजी लाना है.   


ऐसे चेक करें अपना रिफंड स्टेटस


अपना टैक्स रिफंड स्टेटस जानने के लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट, https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html पर विजिट करना होगा। इस वेबसाइट पर आपको अपना पैन नंबर डालना होगा और जिस साल का रिफंड बाकी है वह साल सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद कैप्चा कोड को दाखिल करके, प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर आपका रिफंड स्टेटस पता लग जाएगा. 


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