Income Tax: आप भी तो नहीं कर रहे ये 6 गलतियां? कहीं घर न पहुंच जाए इनकम टैक्स विभाग का नोटिस
Income Tax Filing Common Mistakes: अगर आप इनकम टैक्स को लेकर इन छह गलतियों को करते हैं तो आयकर विभाग का नोटिस भेजा जा सकता है.
Tax Related Mistakes: इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) की ओर से हर उस व्यक्ति की वित्तीय जानकारी रखी जाती है, जो टैक्स का भुगतान करते हैं. टैक्स का भुगतान करने वाले हर व्यक्ति को आईटीआर भरना (ITR Filing) अनिवार्य है. ऐसे में आईटीआर भरने को लेकर विभाग की ओर से कई नियम बनाए गए हैं. अगर आप इन नियमों की अनदेखी करते है या फिर ITR भरने में कुछ गलतियां कर देते हैं तो आयकर विभाग की आरे से नोटिस जारी किया जा सकता है.
अगर आप भी इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने जा रहे हैं तो आइए जानते हैं कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए और किन स्थितियों में आपको नोटिस जारी किया जा सकता है.
इनकम मैच न होने पर
अगर आपकी कुल आय और आईटीआर में दी गई इनकम आपस में मैच नहीं होती है तो नोटिस भेजा जा सकता है. ऐसे में आपको आईटीआर में कुल आय, संपत्ति और अन्य चीजों के बारे में जानकारी देनी चाहिए.
TDS क्लेम में कुछ गड़बड़ी की तो
TDS भरते वक्त यह Forms 26AS और 16 या 16A की जानकारी सही होनी चाहिए. अगर ये ठीक नहीं हुआ तो आपको आईटी एक्ट के सेक्शन 143 (1) नोटिस भेजा सकता है.
ITR में संपत्ति और आय के बारे में गलत जानकारी
अगर आपने अपनी आय और संपत्ति की सही जानकारी आईटीआर में मेंशन नहीं किया है तो आयकर विभाग की ओर से इस स्थिति में नोटिस जारी किया जा सकता है. इस कारण इनकम और कुल संपत्ति की जानकारी देनी चाहिए.
इनकम और लेनदेन में अंतर
अगर आपकी आय किसी कारण से घट जाती है या फिर बढ़ जाती है तो इसपर आयकर विभाग जानकारी मांग सकता है. इस कारण जब भी आप हाई वैल्यू कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या फिर किसी संपत्ति में अधिक रुपयों का निवेश कर रहे हैं तो आईटीआर में इसकी जानकारी दें.
टैक्स चोरी की स्थिति में
आयकर विभाग की ओर से टैक्स रिटर्न का आंकलन किया जाता है, अगर इनकम टैक्स की सही जानकारी नहीं दी गई है तो इसपर सेक्शन 147 के तहत टैक्सपेयर को नोटिस भेजा जा सकता है.
टैक्स रिटर्न देरी से फाइल करना
अगर कोई भी आयकर रिटर्न नहीं फाइल करता है तो आईटी एक्ट का सेक्शन 142(1)(i) के तहत नोटिस भेजा जा सकता है और आप पर जुर्माना भी लग सकता है.