Income Tax Department: इनकम टैक्स विभाग ने पैन कार्ड (PAN Card) के बिना भी टीडीएस क्लेम करने की अनुमति दे दी है. हालांकि यह छूट नॉन रेजिडेंट टैक्सपेयर्स (Taxpayers) को मिली है, जो सिर्फ 110F फॉर्म भरकर टीडीएस क्लेम (TDS Claim) कर सकते हैं. माना जा रहा है कि इससे प्रवासी टैक्सपेयर्स का बोझ कम होगा. साथ ही ये टैक्सपेयर्स टीडीएस के लिए बिना परेशानी क्लेम कर सकते हैं. 


केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने जुलाई में एनआरआई टैक्सपेयर्स के लिए कम टीडीएस क्लेम (TDS Claim Process) के लिए 10F फॉर्म को डिजिटली भरना अनिवार्य किया है. इस स्थिति में इन टैक्सपेयरों को फॉर्म भरने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था. पोर्टल बिना पैन कार्ड डिजिटली फॉर्म भरने की अनुमति नहीं दे रहा था, लेकिन अब ऐसे लोगों को 31 जुलाई 2023 तक बिना पैन कार्ड 10F फॉर्म भरने की अनुमति दे दी है. 


CBDT ने क्या दी जानकारी 


सीबीडीटी की एक अधिसूचना में कहा गया है कि नॉन रेजिडेंट टैक्सपेयर्स (Non Resident Taxpayers) की समस्याओं को दूर करने के लिए 10F फॉर्म को भरने के लिए 31 मार्च 2023 तक छूट दी गई है. ये लोग बिना पैन कार्ड के डिजिटली तरीके से फॉर्म भर कर टीडीएस के लिए क्लेम कर सकते हैं. साथ ही स्थायी अकाउंट भी रखने की जरूरत नहीं है. 


कब दी गई थी छूट 


12 दिसंबर को आय​कर विभाग की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया था और इसके तहत छूट दी गई है. अगर आप टैक्सपेयर्स हैं और एनआरआई हैं तो टीडीएस क्लेम के लिए आप आयकर विभाग के पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए आपसे पैन कार्ड नहीं मांगा जाएगा. भारत के निवासियों को यह छूट नहीं दी गई है. 



पैन कार्ड (PAN Card) इन कामों में होता है इस्तेमाल 


गौरतलब है कि पैन कार्ड आयकर विभाग का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो बैंक से पैसा निकालने, अकाउंट खुलवाने, लोन लेने और आईटीआर भरने के दौरान काम आता है. ऐसे में अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं. 


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