Income Tax Refund: अगर आपको नहीं मिला पिछले साल का इनकम टैक्स रिफंड, तो ऐसे चेक करें स्टेटस
अगर आपका पिछले साल का जमा टैक्स पर रिफंड नहीं मिला है, तो आप अपना रिफंड दोबारा प्रोसेस कर सकते हैं. जानने के लिए आपको ये खबर पूरी पढ़नी होगी....
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Income Tax Refund 2022 : अगर आपको पिछले साल 2022 का इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax) भरने के बाद रिफंड अभी तक नहीं मिला है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. हम आपको इस खबर में स्टेटस चेक करने की पूरी जानकारी देने जा रहे हैं. इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने के बाद टैक्सपेयर्स को सबसे ज्यादा रिफंड का इंतजार होता है.
क्या है इनकम टैक्स रिफंड
मालूम हो कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 (FY2021-22) और असेसमेंट ईयर 2022-23 (Assessment Year 2022-23) के लिए आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2022 थी. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने भी देश भर के कई टैक्सपेयर्स को उनका रिफंड का पैसा भेज दिया है, लेकिन कई ऐसे टैक्सपेयर्स हैं जिन्हें अभी तक रिफंड नहीं मिला है.
दोबारा रिफंड प्रोसेस करें
इनकम टैक्स विभाग आपको तभी रिफंड जारी करेगा, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस कर दें. अगर समय बीतने के बावजूद आपका रिफंड नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है. आप चाहें तो अपना रिफंड दोबारा प्रोसेस करने की रिक्वेस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज सकते हैं.
ऐसे चेक करें रिफंड का स्टेटस
- आपको सबसे पहले Incometaxindiaefiling.gov.in की वेबसाइट पर जाना होगा.
- इसमें आपको PAN कार्ड, पासवर्ड और कैप्चा कोड भरना होगा, जिसके बाद अपना अकाउंट लॉग-इन होगा.
- इसके बाद आप रिव्यू रिटर्न्स/फॉर्म्स’ पर क्लिक करना होगा.
- ड्रॉप डाउन मेनू से ‘इनकम टैक्स रिटर्न्स’ सेलेक्ट करें. आपको जिस असेसमेंट ईयर का IT रिफंड स्टेटस चेक करना है, उसे चयन करें.
- इसके बाद एकनॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक करें. अब स्क्रीन पर रिटर्न की फाइलिंग की टाइमलाइन दिखाई देगी.
री-इश्यू रिक्वेस्ट के लिए ये स्टेप करें फॉलो
- आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा.
- आपको वेबसाइट के ‘My Account’ Menu पर Click करना होगा.
- इसके बाद फिर ‘सर्विस रिक्वेस्ट’ लिंक पर क्लिक करें.
- ‘न्यू रिक्वेस्ट’ के तौर पर रिक्वेस्ट टाइप को सेलेक्ट करें.
- ‘रिफंड रीइश्यू’ के तौर पर ‘रिक्वेस्ट कैटेगरी’ को सेलेक्ट करें और फिर सबमिट करना होगा.
- इसके बाद पेज पर पैन, रिटर्न का प्रकार, एसेसमेंट ईयर, एकनॉलेजमेंट नंबर, कम्यूनिकेशन रेफरेंस नंबर, रिफंड रिजेक्ट होने का कारण और रेस्पॉन्स दिखाई देगा.
- अब आप ‘रेस्पॉन्स’ कॉलम में ‘सबमिट पर क्लिक करें. इससे प्री वैलिडेट बैंक खाते दिखने लगेगे, जहां इनेबल किया गया ईवीसी दिखाई देगा.
- आप जिस खाते में रिफंड चाहते हैं उसे सेलेक्ट पर क्लिक करें.
- सभी डिटेल सही होने पर ‘OK’ पर क्लिक करें. डायलॉग बॉक्स में ई-वेरिफिकेशन के लिए विकल्प दिखेंगे.
- ई-वेरिफिकेशन के उचित मोड को चुने.
- इसके बाद रिक्वेस्ट जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC) / आधार OTP को जेनरेट कर उसे डालें.
- आपके स्क्रीन पर रिफंड री-इश्यू सब्मिशन की पुष्टि करते हुए ‘Success’ का मैसेज दिखेगा.
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