Income Tax Refund: आपके खाते में इनकम टैक्स रिफंड का पैसा आया या नहीं, इन 2 तरीकों से करें चेक
Income Tax Refund: अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड अभी तक नहीं आया है तो अब आप आसानी से अपने रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं. आप ऑफिशियल वेबसाइट से रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं.
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Income Tax Refund: अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड अभी तक नहीं आया है तो अब आप आसानी से अपने रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं. आप ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए अपने टैक्स रिफंड के बारे में जानकारी ले सकते हैं. आपको बता दें अगर आपने अपनी टैक्स देनदारी से ज्यादा अमाउंट का भुगतान किया है तो आयकर विभाग की ओर से आपका टैक्स रिफंड जारी किया जाता है.
2 तरीके से चेक कर सकते हैं रिफंड स्टेटस
आप इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस चेक करने के लिए विभाग की नई वेबसाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा आप NSDL की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए भी स्टेटस चेक कर सकते हैं-
इनकम टैक्स विभाग की नई वेबसाइट से चेक करें रिफंड स्टेटस-
- नया इनकम टैक्स पोर्टल से इस तरह चेक करें रिफंड स्टेटस
- आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाना होगा.
- यहां आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर एंटर करना है.
- जब आप लॉगइन कर लेंगे तो आपको ई-फाइलिंग का ऑप्शन दिखाई देगा.
- ई-फाइल ऑप्शन में आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स को सलेक्ट करना है.
- इसके बाद में व्यू फाइल रिटर्न पर क्लिक करना है.
- अब आपके लेटेस्ट आईटीआर की डिटेल्स आ जाएंगी.
- सलेक्ट करने के बाद आपके आईटीआर का स्टेटस दिखाई देने लगेगा.
- यहां पर आपको टैक्स रिफंड जारी होने की तारीख और राशि दिखाई देगी.
- इसके अलावा आपके रिफंड के क्लियरेंस की भी जानकारी मिल जाएगी.
NSDL की वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं रिफंड का स्टेटस-
- आपको सबसे पहले www.incometaxindia.gov.in या www.tin-nsdl.com पर जाना होगा
- अब आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगइन करना है.
- कैप्चा कोड डालें और सब्मिट पर क्लिक करें.
- अब यहां पर Status of Tax Refunds टैब पर क्लिक करें.
- इसके बाद में आपको अपना पैन नंबर और एसेसमेंट ईयर डालें जिस साल के लिए रिफंड पेंडिंग है.
- इसके अलावा अगर आपका रिफंड प्रोसेस हो गया है तो आपको एक मैसेज मिल जाएगा.
- इस मैसेज में आपके मोड ऑफ पेमेंट, रेफरेंस नंबर, स्टेटस और रिफंड की तारीख का जिक्र होगा.
क्या होता है टैक्स रिफंड?
आपको बता दें अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपके अनुमानित निवेश के आधार पर एडवांस काट लिया जाता है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर के आखिर तक फाइनल कागज जमा होने के बाद निकलता है कि आपकी देनदारी के हिसाब से ज्यादा टैक्स कट गया है तो आयकर विभाग की ओर से उसे वापस लेने के लिए आपको आईटीआर रिफंड के लिए अप्लाई करना होता है.
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