Taxpayers के लिए खुशखबरी, इनकम टैक्स विभाग ने जारी किया रिफंड, फटाफट चेक करें आपके खाते में आया पैसा!
Income Tax Refund Update: अगर आपने भी इनकम टैक्स (Income Tax) फाइल किया था तो आपके लिए अच्छी खबर है. विभाग ने करोड़ों टैक्सपेयर्स के खाते में रिफंड जारी कर दिया है.
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Income Tax Refund Update: अगर आपने भी इनकम टैक्स (Income Tax) फाइल किया था तो आपके लिए अच्छी खबर है. विभाग ने करोड़ों टैक्सपेयर्स के खाते में रिफंड जारी कर दिया है. आयकर विभाग ने चालू वित्त वर्ष में 15 मार्च तक 2.24 करोड़ करदाताओं को 1.92 लाख करोड़ रुपये का कर रिफंड जारी किया है.
37,961.19 करोड़ रुपये के जारी किए रिफंड
विभाग के मुताबिक, इनमें से 37,961.19 करोड़ रुपये के 1.83 करोड़ रिफंड आकलन वर्ष 2021-22 (मार्च, 2022 में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष) के लिए हैं.
IT डिपार्टमेंट ने किया ट्वीट
इनकम टैक्स विभाग ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर लिखा है कि ‘‘केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक अप्रैल, 2021 से 15 मार्च, 2022 के दौरान 2.24 करोड़ करदाताओं को 1,92,119 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया है.’’ इसमें 70,373 करोड़ रुपये का व्यक्तिगत आयकर रिफंड और 1.21 लाख करोड़ रुपये का कॉरपोरेट कर का रिफंड शामिल है.
चेक करें रिफंड स्टेटस (Check your refund status)
- नया इनकम टैक्स पोर्टल से इस तरह चेक करें रिफंड स्टेटस
- आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाना होगा.
- यहां आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर एंटर करना है.
- जब आप लॉगइन कर लेंगे तो आपको ई-फाइलिंग का ऑप्शन दिखाई देगा.
- ई-फाइल ऑप्शन में आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स को सलेक्ट करना है.
- इसके बाद में व्यू फाइल रिटर्न पर क्लिक करना है.
- अब आपके लेटेस्ट आईटीआर की डिटेल्स आ जाएंगी.
- सलेक्ट करने के बाद आपके आईटीआर का स्टेटस दिखाई देने लगेगा.
- यहां पर आपको टैक्स रिफंड जारी होने की तारीख और राशि दिखाई देगी.
- इसके अलावा आपके रिफंड के क्लियरेंस की भी जानकारी मिल जाएगी.
क्या होता है टैक्स रिफंड?
आपको बता दें अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपके अनुमानित निवेश के आधार पर एडवांस काट लिया जाता है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर के आखिर तक फाइनल कागज जमा होने के बाद निकलता है कि आपकी देनदारी के हिसाब से ज्यादा टैक्स कट गया है तो आयकर विभाग की ओर से उसे वापस लेने के लिए आपको आईटीआर रिफंड के लिए अप्लाई करना होता है.
कई बार अटक जाता है रिफंड
आपको बता दें कई बार टैक्स रिफंड मिलने में देरी हो जाती है. इनकम टैक्स विभाग की ओर से टैक्स रिफंड सिर्फ बैंक खाते में भेजे जाते हैं. ऐसे में अगर आपने फॉर्म फिल करते समय गलत जानकारी दे दी है या फिर आपकी डिटेल्स मैच नहीं होती है तो आपका टैक्स रिफंड अटक जाता है.
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