Income Tax Refund: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) के अनुसार, इस साल 31 जुलाई, 2024 तक लगभग 7.28 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल किए गए हैं. इनमें से लगभग 5 करोड़ आईटीआर 26 जुलाई तक फाइल हो चुके थे. बाकी के लगभग 2.28 करोड़ आईटीआर 27 से 31 जुलाई के बीच दाखिल किए गए थे. ऐसे में नियमों के अनुसार, 26 जुलाई से 31 जुलाई के बीच दाखिल हुए आईटीआर की डेडलाइन भी 26 से 30 अगस्त के बीच पड़ रही है. ऐसे में अगर आपने भी इन तारीखों में आईटीआर फाइल किया था तो अब उसके वेरिफिकेशन के लिए आपके पास सिर्फ 10 दिनों का समय ही बचा है. ऐसे में जुर्माने से बचने के लिए आपको अब देरी नहीं करनी चाहिए.


ई-वेरिफिकेशन या आईटीआर-5 जमा करने के लिए 30 दिन का समय


इनकम टैक्स नियमों के अनुसार, आपको आईटीआर फाइल करने के बाद ई-वेरिफिकेशन या आईटीआर-5 ऑफलाइन जमा करने के लिए 30 दिन का समय मिलता है. आईटी डिपार्टमेंट से मिली जानकारी के मुताबिक, 20 अगस्त तक कुल 7,41,37,596 आईटीआर फाइल किए जा चुके हैं. साथ ही 7,09,89,014 आईटीआर वेरीफाई भी किए जा चुके हैं. ऐसे में अभी भी लगभग 32 लाख लोगों को आईटीआर का वेरिफिकेशन नहीं किया है. इसके अलावा 31 जुलाई तक आईटीआर भर चुके लोगों में से भी करीब 19 लाख ने अभी तक आईटीआर वेरीफाई नहीं किया है. 


रिफंड चाहिए तो आईटीआर भरने के 30 दिनों के अंदर कर दें वेरिफिकेशन


ऐसे में आपको ध्यान देना होगी कि आईटीआर भरने और ई-वेरिफिकेशन के बीच 30 दिनों से ज्यादा का अंतर न हो. आपका रिफंड तभी आएगा, जब आप आईटीआर वेरीफाई कर देंगे. उदाहरण के तौर पर अगर अपने 31 जुलाई को आईटीआर फाइल किया था तो उसको वेरीफाई करने की आखिरी तारीख भी 30 अगस्त होगी. इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, अगर आपने यह डेडलाइन मिस कर दी तो इसे भी लेट फाइलिंग माना जाएगा. ऐसी स्थिति में आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है.  


रिफंड तो जाएगा ही 5000 रुपये तक भरना पड़े सकता है जुर्माना 


नियमों के अनुसार, अगर आपने 30 दिन के अंदर वेरिफिकेशन नहीं किया तो रिफंड किसी भी सूरत में नहीं आएगा. ऐसे में एक छोटी सी गलती के चलते आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है. साथ ही आपका आईटीआर भी रद्द हो जाएगा. आपको दोबारा से आईटीआर फाइल करना पड़ेगा और उस पर लेट फाइलिंग का जुर्माना भी देना पड़ेगा. यह गलती आपकी जेब पर 1000 रुपये से 5000 रुपये तक भारी पड़ सकती है.


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