Income Tax Refund: आपने भी भरा ITR तो चेक करें आपके खाते में टैक्स रिफंड आया या नहीं, IT विभाग ने जारी किए 1.67 लाख करोड़ रुपये
Income Tax Refund Status: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि इस वित्त वर्ष में अब तक उसने 1.87 करोड़ करदाताओं (Taxpayers) को 1.67 लाख करोड़ रुपये से अधिक के रिफंड जारी किए हैं.
Income Tax Refund: अगर आपने भी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल किया था तो जल्दी से चेक कर लें कि आपके खाते में रिफंड का पैसा आया है या नहीं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने बुधवार को बताया कि एक अप्रैल 2021 से 7 फऱवरी 2022 के बीच ब तक उसने 1.87 करोड़ करदाताओं (Taxpayers) को 1.67 लाख करोड़ रुपये से अधिक के रिफंड जारी किए हैं.
ट्वीट करके दी जानकारी
टैक्स विभाग ने बताया कि 59,949 करोड़ रुपये का रिफंड 1,85,65,723 मामलों में जारी किए गए हैं तो 1,07,099 करोड़ का कॉरपोरेट टैक्स रिफंड 2,28,100 मामलों में जारी किए गए हैं. वहीं 2021-22 एसेसमेंट ईयर के लिए 28,704.38 करोड़ रुपये के 1.48 करोड़ मामलों में रिफंड जारी किया गया है.
CBDT issues refunds of over Rs. 1,67,048 crore to more than 1.87 crore taxpayers from 1st Apr,2021 to 7th February,2022. Income tax refunds of Rs. 59,949crore have been issued in 1,85,65,723cases &corporate tax refunds of Rs. 1,07,099crore have been issued in 2,28,100cases(1/2)
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) February 9, 2022
चेक करें रिफंड स्टेटस (Check your refund status)
- नया इनकम टैक्स पोर्टल से इस तरह चेक करें रिफंड स्टेटस
- आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाना होगा.
- यहां आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर एंटर करना है.
- जब आप लॉगइन कर लेंगे तो आपको ई-फाइलिंग का ऑप्शन दिखाई देगा.
- ई-फाइल ऑप्शन में आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स को सलेक्ट करना है.
- इसके बाद में व्यू फाइल रिटर्न पर क्लिक करना है.
- अब आपके लेटेस्ट आईटीआर की डिटेल्स आ जाएंगी.
- सलेक्ट करने के बाद आपके आईटीआर का स्टेटस दिखाई देने लगेगा.
- यहां पर आपको टैक्स रिफंड जारी होने की तारीख और राशि दिखाई देगी.
- इसके अलावा आपके रिफंड के क्लियरेंस की भी जानकारी मिल जाएगी.
क्या होता है टैक्स रिफंड?
आपको बता दें अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपके अनुमानित निवेश के आधार पर एडवांस काट लिया जाता है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर के आखिर तक फाइनल कागज जमा होने के बाद निकलता है कि आपकी देनदारी के हिसाब से ज्यादा टैक्स कट गया है तो आयकर विभाग की ओर से उसे वापस लेने के लिए आपको आईटीआर रिफंड के लिए अप्लाई करना होता है.
कई बार अटक जाता है रिफंड
आपको बता दें कई बार टैक्स रिफंड मिलने में देरी हो जाती है. इनकम टैक्स विभाग की ओर से टैक्स रिफंड सिर्फ बैंक खाते में भेजे जाते हैं. ऐसे में अगर आपने फॉर्म फिल करते समय गलत जानकारी दे दी है या फिर आपकी डिटेल्स मैच नहीं होती है तो आपका टैक्स रिफंड अटक जाता है.
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