Income Tax Refund: आपने भी भरा था ITR तो फटाफट चेक करें आपके खाते में आए हैं पैसे या नहीं, IT विभाग ने जारी किए 1.62 लाख करोड़
Income Tax Refund Time: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गुरुवार को बताया कि इस वित्त वर्ष में अब तक उसने 1.79 करोड़ करदाताओं (Taxpayers) को 1.62 लाख करोड़ रुपये से अधिक के रिफंड जारी किए हैं.
Income Tax Refund Status: अगर आपने भी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल किया था तो जल्दी से चेक कर लें कि आपके खाते में रिफंड का पैसा आया है या नहीं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने गुरुवार को बताया कि इस वित्त वर्ष में अब तक उसने 1.79 करोड़ करदाताओं (Taxpayers) को 1.62 लाख करोड़ रुपये से अधिक के रिफंड जारी किए हैं.
ट्वीट करके दी जानकारी
आपको बता दें इसमें आकलन वर्ष 2020-21 के 1.41 करोड़ रिफंड शामिल हैं, जो 27,111.40 करोड़ रुपये के हैं. आयकर विभाग ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है. ट्वीट में लिखा है कि, ‘‘केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक अप्रैल 2021 से 24 जनवरी 2022 के बीच 1.79 करोड़ से अधिक मतदाताओं को 1,62,448 करोड़ रुपये से अधिक के रिफंड जारी किए हैं.’’
चेक करें रिफंड स्टेटस (Check your refund status)
- नया इनकम टैक्स पोर्टल से इस तरह चेक करें रिफंड स्टेटस
- आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाना होगा.
- यहां आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर एंटर करना है.
- जब आप लॉगइन कर लेंगे तो आपको ई-फाइलिंग का ऑप्शन दिखाई देगा.
- ई-फाइल ऑप्शन में आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स को सलेक्ट करना है.
- इसके बाद में व्यू फाइल रिटर्न पर क्लिक करना है.
- अब आपके लेटेस्ट आईटीआर की डिटेल्स आ जाएंगी.
- सलेक्ट करने के बाद आपके आईटीआर का स्टेटस दिखाई देने लगेगा.
- यहां पर आपको टैक्स रिफंड जारी होने की तारीख और राशि दिखाई देगी.
- इसके अलावा आपके रिफंड के क्लियरेंस की भी जानकारी मिल जाएगी.
क्या होता है टैक्स रिफंड?
आपको बता दें अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपके अनुमानित निवेश के आधार पर एडवांस काट लिया जाता है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर के आखिर तक फाइनल कागज जमा होने के बाद निकलता है कि आपकी देनदारी के हिसाब से ज्यादा टैक्स कट गया है तो आयकर विभाग की ओर से उसे वापस लेने के लिए आपको आईटीआर रिफंड के लिए अप्लाई करना होता है.
कई बार अटक जाता है रिफंड
आपको बता दें कई बार टैक्स रिफंड मिलने में देरी हो जाती है. इनकम टैक्स विभाग की ओर से टैक्स रिफंड सिर्फ बैंक खाते में भेजे जाते हैं. ऐसे में अगर आपने फॉर्म फिल करते समय गलत जानकारी दे दी है या फिर आपकी डिटेल्स मैच नहीं होती है तो आपका टैक्स रिफंड अटक जाता है.
यह भी पढ़ें:
7th Pay Commission: बड़ी खुशखबरी, DA में हो गया 3 फीसदी का इजाफा, सरकार ने किया ऐलान, जानें अब कितना मिलेगा DA?