ITR Refund: आपने भी भरा है ITR तो जल्दी से कर लें चेक आपके खाते में आया है पैसा, विभाग ने 1.49 लाख करोड़ रुपये का जारी किया रिफंड
Income Tax Refund Time: इनकम टैक्स विभाग ने चालू वित्त वर्ष में अबतक 1.45 करोड़ टैक्सपेयर्स को 1.49 लाख करोड़ रुपये का कर रिफंड जारी किया है. विभाग ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी है.
Income Tax Refund: इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने चालू वित्त वर्ष में अबतक 1.45 करोड़ टैक्सपेयर्स को 1.49 लाख करोड़ रुपये का कर रिफंड (ITR Refund) जारी किया है. विभाग ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी है. आयकर विभाग ने ट्वीट कर कहा कि इसमें आकलन वर्ष 2021-22 (31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष) के लिए जारी किए गए 21,021 करोड़ रुपये के 1.07 करोड़ रिफंड भी शामिल हैं.
आज तक 4.67 करोड़ रिटर्न हुए दाखिल
विभाग ने बताया कि 27 दिसंबर तक वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 4.67 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं. विभाग ने ट्वीट में कहा कि 1.42 करोड़ इकाइयों को 50,793 करोड़ रुपये का आयकर रिफंड किया गया है. इसी तरह 2.19 लाख मामलों में 98,504 करोड़ रुपये का कॉरपोरेट कर वापस किया गया है.
CBDT ने दी जानकारी
विभाग ने कहा, ‘‘केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक अप्रैल 2021 से 27 दिसंबर, 2021 के दौरान 1.45 करोड़ करदाताओं को 1,49,297 करोड़ रुपये का कर रिफंड किया है.’’
चेक करें रिफंड स्टेटस (Check your refund status)
- नया इनकम टैक्स पोर्टल से इस तरह चेक करें रिफंड स्टेटस
- आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाना होगा.
- यहां आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर एंटर करना है.
- जब आप लॉगइन कर लेंगे तो आपको ई-फाइलिंग का ऑप्शन दिखाई देगा.
- ई-फाइल ऑप्शन में आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स को सलेक्ट करना है.
- इसके बाद में व्यू फाइल रिटर्न पर क्लिक करना है.
- अब आपके लेटेस्ट आईटीआर की डिटेल्स आ जाएंगी.
- सलेक्ट करने के बाद आपके आईटीआर का स्टेटस दिखाई देने लगेगा.
- यहां पर आपको टैक्स रिफंड जारी होने की तारीख और राशि दिखाई देगी.
- इसके अलावा आपके रिफंड के क्लियरेंस की भी जानकारी मिल जाएगी.
क्या होता है टैक्स रिफंड?
आपको बता दें अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपके अनुमानित निवेश के आधार पर एडवांस काट लिया जाता है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर के आखिर तक फाइनल कागज जमा होने के बाद निकलता है कि आपकी देनदारी के हिसाब से ज्यादा टैक्स कट गया है तो आयकर विभाग की ओर से उसे वापस लेने के लिए आपको आईटीआर रिफंड के लिए अप्लाई करना होता है.