Income Tax Refund: अब तक नहीं मिला रिफंड का पैसा? कहीं आपसे भी तो नहीं हुई ये गलती
Know Your Refund Status: चालू असेसमेंट ईयर के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन में अब बस 4 दिन बचे हुए हैं. हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तेजी से रिटर्न की प्रोसेसिंग कर रहा है...
Income Tax Refund Update: असेसमेंट ईयर 2023-24 यानी वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन में अब बस चार दिन बचे हुए हैं. रिटर्न भरने की डेडलाइन 31 जुलाई 2023 है. इस बीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फाइल किए गए रिटर्न की तेजी से प्रोसेसिंग कर रहा है.
अब तक फाइल हुए इतने करोड़ रिटर्न
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पोर्टल पर अब तक 11.44 करोड़ इंडिविजुअल टैक्सपेयर रजिस्टर हुए हैं. चालू सीजन यानी असेसमेंट ईयर 2023-24 की बात करें तो अब तक करीब 4.75 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं. इनमें से करीब 4.24 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफाई भी किए जा चुके हैं.
इतने लोगों को मिल चुके पैसे
पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब तक करीब 2.55 करोड़ वेरिफाइड इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस भी कर दिया है. इनमें से अधिकांश पात्र टैक्सपेयर के खाते में रिफंड के पैसे क्रेडिट किए जा चुके हैं. अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद उसकी प्रोसेसिंग और रिफंड क्रेडिट होने में बमुश्किल 8-10 दिनों का समय लग रहा है.
ऐसे पता चल जाएगा कारण
हालांकि कई सारे लोग ऐसे भी हैं, जिन्होंने रिटर्न तो बहुत पहले फाइल कर दिया, लेकिन उनका रिफंड अब तक नहीं आया है. ऐसे में सबसे पहले तो आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न का स्टेटस चेक करना चाहिए. उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका रिफंड क्यों अटका हुआ है.
इन दो चीजों पर जरूर दें ध्यान
रिफंड अटकने की सबसे बड़ी वजह होती है इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के बाद उसे वेरिफाई नहीं करना. ध्यान रखें कि बिना वेरिफाई किए रिटर्न भरने का काम पूरा नहीं होता है. आप अपने रिटर्न को ऑनलाइन या ऑफलाइन अपनी सुविधा से वेरिफाई कर सकते हैं. इसके अलावा कई बार लाग बैंक के डिटेल्स में गड़बड़ी कर देते हैं, जिसके कारण भी रिफंड अटक जाता है.
न दें कोई गलत जानकारी
आपका भी इनकम टैक्स रिफंड का पैसा इन कारणों से न अटके, इसके लिए रिटर्न भरते समय थोड़ी सावधानी की जरूरत है. हमेशा याद रखें कि कोई भी गलत जानकारी नहीं देनी है. जानकारी गलत पाए जाने पर रिफंड तो अटकेगा ही, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस भी आ सकता है.
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