Income Tax Refund Status: अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो टैक्स रिफंड के बारे में जरूर जानते होंगे. इस साल इनकम टैक्स विभाग ने 1 अप्रैल से लेकर 22 नवंबर तक तक का टैक्स रिफंड जारी कर दिया है और अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपका रिफंड आया या नहीं तो यहां बताए गए तरीकों से आप अपना इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस जारी कर सकते हैं.


CBDT ने किया ये ट्वीट
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से इस आश्य का ट्वीट किया गया है जिसमें बताया गया है कि 1 अप्रैल से 22 नवंबर 2021 के बीच में 1.11 करोड़ टैक्सपेयर्स को 1,23,667 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया जा चुका है.



आप अपने रिफंड का स्टेट्स ऐसे चेक कर सकते हैं


सबसे पहले आयकर विभाग या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और इसका यूआरएल www.incometax.gov.in है. 


यहां लॉगइन करने के बाद जरूरी सूचनाएं भरें और OTP की जरूरत पड़े तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ये ओटीपी आएगा.


लॉग इन करें और जो पेज खुलेगा उस पर 'Review Returns/Forms' का विकल्प दिखने पर क्लिक करें.


इस पेज के खुलने के बाद आपको इनकम टैक्स रिटर्न का विकल्प दिखेगा और उस पर आपको क्लिक करना है.


इस ऑप्शन पर जानें के बाद उस एसेसमेंट ईयर का चुनाव कर लें जिस साल के रिफंड की जानकारी चाहिए


साल का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद एक हाइपरलिंक खुलेगा जिस पर क्लिक करना होगा.


सारे डिटेल्स अच्छे से भरने के बाद आपको आईटीआर के रिफंड की पूरी सूचना मिल सकती है


वेबसाइट पर काम खत्म होने के बाद उसे लॉगआउट करना न भूलें.


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