असेसमेंट ईयर 2023-24 यानी वित्त वर्ष 2022-23 का इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन करीब आ रही है. इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए टैक्सपेयर के पास 31 जुलाई तक का समय है. इस महीने का एक सप्ताह लगभग बीत चुका है. ऐसे में अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए सिर्फ 3 सप्ताह का समय बचा हुआ है.
आखिरी समय का न करें इंतजार
आम तौर पर लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरने के काम को टालते रहते हैं. हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बार-बार लोगों को आईटीआर भरने में लापरवाही नहीं करने की सलाह देता रहता है. लोग यह सोचकर बैठे रहते हैं कि अभी तो इतना समय बचा हुआ है. ऐसे में वे फंस जाते हैं, क्योंकि आखिरी समय में पोर्टल पर भीड़ बढ़ने का खतरा रहता है.
पिछले साल नहीं बढ़ी थी डेडलाइन
वहीं बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, जिन्हें लगता है कि अन्य सरकारी डेडलाइन की तरह इसे भी बढ़ाया जाएगा. ऐसे लोगों को याद दिला दें कि पिछले साल इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन नहीं बढ़ाई गई थी. इस साल भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए अतिरिक्त समय दिए जाने की कोई गुंजाइश नहीं नजर आ रही है.
ऐसे बचा सकते हैं हजार रुपये
इनकम टैक्स रिटर्न भरना कोई बहुत जटिल काम नहीं है. सरकार भी लगातार इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया को आसान बना रही है. फॉर्म 16, फॉर्म 26 एस, एआईएस, टीआईएस आदि जैसे डॉक्यूमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न भरना बहुत आसान बना दिया है. अगर आप खुद प्रयास करें तो कुछ आसान स्टेप में आराम से घर बैठे अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं. इसके लिए किसी सीए के पास जाने और हजार रुपये की फीस देने की जरूरत नहीं है. आज हम आपको इस काम में मदद करने वाले हैं...
ऐसे फाइल करें आईटीआर (How to file ITR, A step by Step guide)
सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं
अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो लॉग इन कर लें
अगर अकाउंट नहीं बना है तो Now register पर क्लिक कर अकाउंट बना लें
होम पेज पर ई-फाइल ऑप्शन को सेलेक्ट करें
अब File Income Tax Return को चुनें
सबसे पहले असेसमेंट ईयर चुनने का विकल्प आएगा
ऑनलाइन आईटीआर भरने के लिए पर्सनल ऑप्शन में जाएं
अब सबसे जरूरी चीज उचित फॉर्म का चयन करना है
अगर आप सैलरीड हैं तो ITR-1 फॉर्म को चुनें
सैलरीड टैक्सपेयर को पहले से भरा हुआ फॉर्म मिल जाएगा
आप अपने सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 और एआईएस आदि से डेटा को अच्छे से मिला लें
रिटर्न क्लेम करने से पहले यह चेक कर लें कि बैंक अकाउंट की जानकारियां ठीक हैं
सब क्रॉस-चेक करने के बाद आईटीआर सबमिट कर दें
इसके बाद आईटीआर को ई-वेरिफाई करना भी जरूरी होता है
यह काम आप बैंक डिटेल्स की मदद से ऑनलाइन ही कर सकते हैं
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 3-4 सप्ताह में आईटीआर को प्रोसेस कर देता है
आप एकनॉलेजमेंट नंबर की मदद से कभी भी ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं
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