इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए लगातार बदलाव करते रहता है. ताजा मामले में डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को एक नई फैसिलिटी दी है, जिसे डिस्कार्ड रिटर्न नाम दिया गया है. इस सुविधा का इस्तेमाल कर टैक्सपेयर अपने इनकम टैक्स रिटर्न को डिस्कार्ड कर सकते हैं.


ऐसे रिटर्न को कर सकते हैं डिस्कार्ड


जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस फीचर के तहत टैक्सपेयर अपने किसी इनकम टैक्स रिटर्न को पूरी तरह से डिस्कार्ड कर सकता है, यानी मिटा सकता है. यह सुविधा वैसे इनकम टैक्स रिटर्न के लिए है, जो किसी टैक्सपेयर ने पहले फाइल तो कर दिया, लेकिन उसे वेरिफाई नहीं किया. इस तरह अगर आपने पहले कभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, लेकिन उसे वेरिफाई नहीं किया तो अब आप वैसे रिटर्न को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डेटाबेस से हटा सकते हैं.


इस मामले में होगी लोगों को आसानी


इस फीचर की शुरुआत से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स को आसानी होने वाली है. अभी जब पुराने रिटर्न को डिस्कार्ड करने की फैसिलटी नहीं थी, तो ऐसे में कोई गलती छूट जाने पर टैक्सपेयर्स को रिवाइज्ड रिटर्न भरना पड़ता था. अब टैक्सपेयर रिवाइज्ड रिटर्न भरने की पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बजाय गलतियों को सही करते हुए फ्रेश आईटीआर भर सकते हैं.


अभी तक थी ऐसी प्रक्रिया


रिवाइज्ड रिटर्न भरने के लिए पुराने रिटर्न को वेरिफाई करना जरूरी होता था. मतलब अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया और उसके बाद आपको किसी गलती का पता चला तो उसे सही करने का तरीका यही था कि पहले आप उसे वैसे ही वेरिफाई करें और उसके बाद रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करें. अब इस प्रक्रिया से टैक्सपेयर्स को मुक्ति मिल गई है. अब गलत जानकारी वाले रिटर्न को डिस्कार्ड कर टैक्सपेयर नए सिरे से आईटीआर भर सकता है.


अब जानते हैं कि इस फीचर को यूज करने की शर्तें क्या हैं:



  • पुराने आईटीआर को ऑफलाइन या ऑनलाइन, किसी भी तरह वेरिफाई नहीं किया गया हो.

  • रिटर्न असेसमेंट ईयर 2023-24 का या उसके बाद का होना चाहिए. मतलब 1 अप्रैल 2023 के बाद फाइल किए इनकम टैक्स रिटर्न को ही डिस्कार्ड करना संभव है.

  • पुराने रिटर्न को डिस्कार्ड करने के बाद अगर नया रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल करेंगे तो प्रभावी नियमों के अनुसार जुर्माना लगेगा.


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