ITR E-filing Portal 3.0: इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने की प्रक्रिया को लगातार सरल बनाने की कोशिश की जा रही है. इसके चलते हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब आईटीआर ई-फाइलिंग के लिए नया पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी कर ली है. इसे और ज्यादा यूजर फ्रेंडली, आसान और सुरक्षित बनाया गया है. टैक्सपेयर्स को इस नए पोर्टल के जरिए कई सारी सुविधाएं भी मिलेंगी. आइए इस बारे में सारी जानकारी आपको देते हैं. 


30 नवंबर तक अपनी सिफारिशें दे देगी समिति 


इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इंटर्नल सर्कुलर के अनुसार, आईटीआर ई-फाइलिंग पोर्टल 3.0 में पिछली सारी सुविधाएं मौजूद होंगी. इसके अलावा आईटीआर भरने, सभी तरह के फॉर्म जमा करने और अन्य कई सुविधाएं दी जाएंगी. सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) इसी पोर्टल के जरिए ही रिटर्न प्रोसेस करता है. ई-फाइलिंग पोर्टल 3.0 को तैयार करने के लिए आईटी डिपार्टमेंट ने सभी स्टेकहोल्डर्स की सलाह भी ली है. इसके लिए एक कमेटी का गठन भी किया जाएगा ताकि टैक्सपेयर्स, टैक्स प्रोफेशनल, विभिन्न डिपार्टमेंट और जनता की राय भी जानी जा सके. यह समिति अपनी सिफारिशें 30 नवंबर, 2024 तक दे देगी. 


ई-फाइलिंग से जुड़ी शिकायतों को कम करने में मिलेगी मदद 


आईटीआर ई-फाइलिंग पोर्टल 3.0 की मदद से टैक्सपेयर्स को कई तरह के लाभ होंगे. टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव के जरिए लोगों की ई-फाइलिंग से जुड़ी शिकायतों को कम से कम करने का प्रयास किया जाएगा. साथ ही यूजर एक्सपीरियंस बेहतर करके लोगों के रिटर्न फाइल करना आसान बनाया जाएगा. इसकी मदद से प्रोसेसिंग जल्दी की जा सकेगी. इसके चलते प्रोसेसिंग टाइम भी कम होगा और लोगों को रिटर्न जल्दी मिल सकेगा.


7.28 करोड़ टैक्सपेयर्स ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया


वित्त वर्ष 2023-25 और एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए 31 जुलाई, 2024 तक 7.28 करोड़ टैक्सपेयर्स ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था. यह आंकड़ा एसेसमेंट ईयर 2023-24 में दाखिल किए गए 6.77 करोड़ आईटीआर से 7.5 फीसदी ज्यादा है. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के अनुसार, 72 फीसदी रिटर्न नए टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के तहत दाखिल किए गए हैं. कुल 7.28 करोड़ रिटर्न में से 5.27 करोड़ आयकर रिटर्न नए इनकम टैक्स रिजीम के तहत फाइल किए गए हैं. सिर्फ 2.01 करोड़ आयकर रिटर्न ही पुराने टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) में फाइल किए गए.  


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