नई दिल्ली: आयकर विभाग ने सभी कैटेगरी के आयकर रिटर्न (आईटीआर) के लिए आज ई-फाइलिंग सुविधा को चालू कर दिया. आयकर विभाग के एक सीनियर अधिकारी ने आज कहा कि एसेसमेंट इयर 2017-18 के लिए आईटी डिपार्टमेंट के ई-पोर्टल पर नए आईटीआर अब फाइलिंग के लिए उपलब्ध हैं. अधिकारी ने कहा कि अब सभी कैटेगरी के आयकर रिटर्न की विभाग की वेबसाइट के जरिये ई-फाइलिंग की जा सकती है.


अधिकारी ने कहा कि करदाता को ई-फाइलिंग शुरू करने से पहले पिछले साल के आईटीआर की कॉपी, बैंक स्टेटमेंट, स्रोत पर टैक्स कटौती (टीडीएस) और सेविंग सर्टिफिकेट, फॉर्म 60 और अन्य संबंधित डॉक्यूमेंट तैयार रखने चाहिए.


आईटीआर का ई-वेरिफिकेशन आधार नंबर के जरिये किया जा सकता है. इसमें सभी औपचारिकताएं कंप्यूटर पर क्लिक के जरिये पूरी की जा सकती हैं. आईटीआर-वी (ई-रिटर्न) जमा करने की रिसीट को बेंग्लुरु में सेंट्रल प्रोसेसिंग केंद्र (सीपीसी) पर पोस्ट के जरिये भेजने की जरूरत नहीं होगी.


अधिकारी ने कहा कि इस वित्त वर्ष में आधार के जरिये पहले ही 259,831 आईटीआर का ई-वेरिफिकेशन किया जा चुका है. सरकार ने वित्त अधिनियम 2017 में टैक्सपेयर के लिए आईटीआर जमा कराते समय आधार या आधार आवेदन के नामांकन के आईडी का ब्योरा देने को अनिवार्य कर दिया है. इसके अलावा एक जुलाई, 2017 से स्थायी खाता संख्या (पैन) के लिए आवेदन करने को आधार अनिवार्य होगा.


केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एसेसमेंट इयर 2017-18 के लिए 31 मार्च को सभी 7 आईटीआर पेश कर दिए थे. इसमें एक पन्ने काआसान आईटीआर-1 (सहज) भी शामिल है, जो वेतनभोगी वर्ग और उन लोगांे के लिए जिनकी एक घर और ब्याज से कुल आमदनी 50 लाख रुपये तक है.