Income Tax Return: यह तो हम सभी जानते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (Income Tax Return) करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 (Last Date of Income Tax Return) निकल चुकी है. लेकिन, बहुत से लोग ऐसे भी है जो इस तारीख तक अपना ITR दाखिल नहीं कर पाएं. ऐसे में वह बेहद परेशान है. लेकिन, आपके परेशान होने की जरूरत नहीं है. लेट फीस (Late Fees of Income Tax Return) देने के साथ आप 31 मार्च 2022 तक ITR दाखिल कर सकते हैं.
कितनी होगी लेट फीस?
आपको बता दें कि इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 139 (1) के तहत तय समय तक ITR समय पर न भर पाने की सूरत में धारा 234 ए के तहत उस व्यक्ति को जुर्माना देना पड़ता है. इसके साथ ही वह 31 मार्च 2022 तक 5 हजार के जुर्माने के साथ ITR दाखिल कर सकता है. अगर आपकी कुल सालाना आय (Annual Income) 5 लाख रुपये से कम है तो आप 1 हजार रुपये का जुर्माना देकर भी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. 2.50 लाख से कम की सालाना आय पर आपको किसी तरह का जुर्माना नहीं देना होगा.
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31 दिसंबर तक रिटर्न न भरने होता है यह नुकसान
अगर आप साल 2021 के आखिरी दिन तक ITR दाखिल नहीं करते हैं तो आपको इसके कई तरह नुकसान हो सकते हैं. दी गई तारीख से पहले ITR दाखिल करने से आप अपने नुकसान को आगे के वित्त वर्षों के लिए कैरी फारवर्ड (Carry Forward) कर सकते हैं.
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इससे अगले साल आपके टैक्स में आपको फायदा मिलेगा. तय तारीख के बाद आपको इसा कोई फायदा नहीं मिलेगा. इसके साथ ही आपको कई तरह के टैक्स छूट (Tax Rebate) का भी फायदा नहीं मिलेगा.