Income Tax Return: अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आप 31 दिसंबर तक अपना आईटीआर फाइल कर दें नहीं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है. बता दें फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने वालों की संख्या 26 दिसंबर तक 4.51 करोड़ से भी अधिक हो चुकी है. इनकम टैक्स विभाग ने इस बारे में जानकारी दी है.
छोटे करदाताओं ने भरा रिटर्न
आयकर विभाग ने सोमवार को बताया कि 26 दिसंबर तक जमा हुए आयकर रिटर्न में 2.44 करोड़ रिटर्न आईटीआर-1 फॉर्म हैं, जबकि 1.12 करोड़ रिटर्न आईटीआर-4 फॉर्म (सुगम) हैं. सहज और सुगम फॉर्म छोटे एवं मझोले करदाताओं के रिटर्न के लिए इस्तेमाल होते हैं.
सहज फॉर्म में 50 लाख तक की इनकम वाले शामिस
सहज फॉर्म का इस्तेमाल 50 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले व्यक्तिगत करदाता कर सकते हैं. वेतन और आवासीय संपत्ति से कमाई करने वाले करदाताओं को सहज फॉर्म भरना होता है. वहीं, सुगम फॉर्म के जरिये आयकर रिटर्न व्यक्तिगत करदाता, हिंदू अविभाजित परिवार और 50 लाख रुपये तक की कारोबारी आय वाले जमा कर सकते हैं.
पहले 31 जुलाई थी आखिरी तारीख
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तारीख पहले 31 जुलाई थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया. रिटर्न जमा करने की अंतिम तारीख नजदीक आने के साथ ही 26 दिसंबर तक कुल 4,51,95,418 रिटर्न जमा किए जा चुके हैं. इनमें 26 दिसंबर को भरे गए 8,77,721 रिटर्न भी शामिल हैं. वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कुल 5.95 करोड़ रिटर्न जमा किए गए थे.
किन डॉक्युमेंट की होगी जरूरत?
ITR फाइल करने के लिए आपको PAN, Aadhaar, बैंक अकाउंट नंबर, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स और प्रूफ/सर्टिफिकेट, फॉर्म 16, फॉर्म 26 AS जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी.
इस वेबसाइट से भरें ITR
आपको बता दें व्यक्तिगत आईटीआर दाखिल करने की बढ़ाई गई समयसीमा 31 दिसंबर को खत्म हो रही है. आप सबसे पहले https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर लॉग इन करके अपना ITR फाइल कर सकते हैं.