ITR Filing: अगर नहीं है पास में फॉर्म-16 तो भी इनकम टैक्स रिटर्न भरना है आसान, जानें कैसे!
Income Tax Return: आयकर रिटर्न भरने के लिए आपके एम्पलॉयर ने अभी तक आपको फॉर्म-16 नहीं दिया है तो परेशान होने की जरुरत नहीं है. फॉर्म -16 के बगैर भी आप आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.
Income Tax Return Filing AY 2022-23: वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न भरने (Income Tax Return Filing) की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2022 है. अगर आपको आयकर रिटर्न भरने के लिए आपके एम्पलॉयर ने अभी तक आपको फॉर्म-16 नहीं दिया है तो परेशान होने की जरुरत नहीं है. फॉर्म -16 के बगैर भी आप आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.
एआईएस और टीआईएस करें डाउनलोड
अगर आपके पास फॉर्म-16 नहीं है तो इसके बावजूद आयकर रिटर्न भरना बेहद सरल हो गया है. आपको केवल इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर एआईएस (AIS) यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (Annual Information Statement) और टीआईएस (TIS) यानी टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी (Taxpayer Information Summary) डाउनलोड करना होगा. यहां बीते वर्ष में आपकी कंपनी ने आपके खाते में कितने सैलेरी ट्रांसफर किए हैं साथ में बचत खाते पर मिले ब्याज से लेकर शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेश और बेचने पर जो भी कैपिटल गेन बना होगा वो पूरा डिटेल्स मौजूद होगा. इसके जरिए आप आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.
क्या है एआईएस और टीआईएस ?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक वित्त वर्ष के दौरान टैक्सपेयर्स द्वारा किए गए सभी फाइनैंशियल लेन-देन के डिटेल्स के साथ एआईएस (AIS) यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (Annual Information Statement) और टीआईएस (TIS) यानी टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी (Taxpayer Information Summary) लेकर आया है. दरअसल नए एआईएस (AIS) फॉर्म में टैक्सपेयर्स को जिन माध्यमों से वित्त वर्ष के दौरान कमाई हुई है उसका पूरा लेखा-जोखा और ब्यौरा दिया रहता है. इनमें सैलेरी, सेविंग अकाउंट से ब्याज के रूप में हुई कमाई (Saving Account Interest Income), रेकरिंग और फिक्स्ड डिपॉजिट से इनकम (Recurring and Fixed Deposit Income), शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेश और बेचने से मिले रकम का ब्यौरा और साथ में डिविडेंड से मिले पैसे का डिटेल्स मौजूद होता है. एआईएस (AIS) में विदेश से मिले पैसे के डिटेल्स भी दिया होता है. आईटीआर फाइलिंग को आसान बनाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टीआईएस की शुरुआत की है. इसमें टैक्सपेयर्स को उसके कुल टैक्सेबल इनकम (Taxable Income) की पूरी जानकारी मिल जाती है.
आईटीआर फाइलिंग में आसानी
जिनकी आय केवल सैलेरी या वेतन से है या शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश से मोटी कमाई कर रहे हैं, उनके लिए एआईएस (AIS) और टीआईएस (TIS) आयकर रिटर्न भरने में मददगार साबित हो सकता है.
ऐसे करें एआईएस/टीआईएस डाउनलोड
- पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल (www.incometax.gov.in) पर जाएं.
- पैन नंबर (PAN Number) और पासवर्ड टाइप कर लॉगिन करें.
- मेन्यू में सर्विसेज टैब पर जाएं.
- क्लिक कर ड्रॉपडाउन में 'Annual Information Statement (AIS)' को सेलेक्ट करें.
- क्लिक करते ही एक अलग वेबसाइट खुलेगी
- नई वेबसाइट पर AIS के ऑप्शन को सेलेक्ट करें.
-आपको AIS और TIS दोनों डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा.
ये भी पढ़ें
Zomato Share Price: जोमैटो के शेयर में आ सकती है और गिरावट? जानें किसने की ये भविष्यवाणी