GOOD NEWS: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख 5 अगस्त तक बढ़ी: ऐसे फाइल करें ITR
तो अगर अभी आईटीआर फाइल नहीं किया तो 5 अगस्त तक जरूर भर दें. इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बढ़ने के पीछे तर्क दिए जा रहे हैं कि जुलाई में जीएसटी और दूसरे कारणों से कई लोगों को आयकर रिटर्न फाइल करने का मौका नहीं मिल पाया.
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नई दिल्लीः आज 31 जुलाई है और अगर आपने अभी तक टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है. आपके लिए आज सरकार ने ऐलान किया है कि आप अब 5 अगस्त तक आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. यानी आपको आयकर रिटर्न भरने के लिए 5 दिन और मिल गए हैं. तो अगर अभी आईटीआर फाइल नहीं किया तो 5 अगस्त तक जरूर भर दें. इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बढ़ने के पीछे तर्क दिए जा रहे हैं कि जुलाई में जीएसटी और दूसरे कारणों से कई लोगों को आयकर रिटर्न फाइल करने का मौका नहीं मिल पाया.
जानें आईटीआर फाइल करने के लिए आपको कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए
1. पैन कार्ड की कॉपी 2. पिछले रिटर्न की कॉपी (अगर भरा है तो) 3. फॉर्म 16/16 ए (अगर नौकरीपेश हैं तो) 4. आपके सभी बैंक खातों का बैंक स्टेटमेंट और लोन स्टेटमेंट (आपके खातों पर मिला संबंधित वित्तीय वर्ष का कुल ब्याज) 5. लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस की कॉपी 6. बच्चों के स्कूल फीस की रसीद 7. आधार कार्ड की कॉपी 8. फिक्स्ड डिपॉजिट की डिटेल्स 9. वैध ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर 10. अन्य निवेश अगर कोई किया हो तो (टीडीएस संबंधी डीटेल्स) 11. फॉर्म 26AS (आपका दिया हुआ टैक्स स्टेटमेंट शो करता है) इनकम टैक्स की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं जो आपके द्वारा दिया जा चुका है. 12. होमलोन संबंधी डॉक्यूमेंट्स
ऐसे फाइल करें अपना आईटीआर आयकर विभाग की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर आप इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग कर सकते हैं. सबसे पहले इस वेबसाइट पर अपनी पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और जरूरी पर्समल डिटेल्स की मदद से अकाउंट बनाएं.
2 तरीके से फाइल करें आईटीआर
- https://incometaxindiaefiling.gov.in/e-Filing/Registration/RegistrationHome.html इस लिंक पर क्लिक करें e-file section पर जाइए, लॉग इन करने के बाद जो फॉर्म और असेसेमेंट ईयर अपेक्षित है उसे सेलेक्ट करें. मांगी गई जरूरी जानकारी को भरकर कंटीन्यू करें.
- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन पर जाएं और आपके लिए जो आईटीआर फॉर्म भरना जरूरी है वह फॉर्म डाउनलोड करें. कंप्यूटर पर सेव करें और फॉर्म में मांगी गई जानकारी भर दें और एक्सएमएल फॉर्मेट में फिर सेव कर लें. फिर आईटी वेबसाइट पर जाकर इसएक्सएमएल फॉर्मेट में सेव फॉर्म को अपलोड कर दें. इस तरह से भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं.
निर्णायक काम आयकर विभाग की वेबसाइट पर संबंधित आईटीआर फॉर्म भरने के बाद अपना ITR-V को साइन करके संबंधित कार्यालय (जहां आपका रिटर्न प्रोसेस होता है) भेज दें. 120 दिनों में संबंधित कार्यालय पहुंच जाना चाहिए जिससे टैक्स फाइलिंग की प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी.
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