वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख आ चुकी है. बिना जुर्माने के इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आज आखिरी मौका है. आज के बाद रिटर्न फाइल करने के लिए टैक्सपेयर्स को पेनल्टी का भुगतान करना होगा. इस बीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया है कि अब तक 6 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं.


टैक्सपेयर्स को नई कर व्यवस्था पसंद


वित्त मंत्रालय के रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा ने मंगलवार को उद्योग संगठन पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक पोस्ट-बजट इवेंट में इन आंकड़ों पर बात की. उन्होंने कहा कि पिछले वित्त वर्ष के लिए अब तक 6 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं और उनमें से 70 फीसदी रिटर्न न्यू टैक्स रिजीम में फाइल किए गए हैं. इससे पता चलता है कि टैक्सपेयर्स को नई कर व्यवस्था पसंद आ रही है.


पोर्टल के डैशबोर्ड पर ये आंकड़ा


इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इस सीजन (वित्त वर्ष 2023-24 के लिए यानी आकलन वर्ष 2024-25 में) में अब तक 6 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए गए है. डैशबोर्ड के अनुसार, अभी तक 6 करोड़ 9 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न भरे गए हैं. उनमें से 5 करोड़ 42 लाख से ज्यादा रिटर्न वेरिफाइड हैं, जबकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से 2 करोड़ 56 लाख से ज्यादा रिटर्न को प्रोसेस किया जा चुका है.


इस साल बन सकता है नया रिकॉर्ड


पिछली बार 31 जुलाई तक 6 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए गए थे, जो अब तक किसी एक वित्त वर्ष में सबसे ज्यादा आईटीआर भरे जाने का आंकड़ा था. इस बार आंकड़ा और आगे निकलने की उम्मीद की जा रही है. इस तरह एक वित्त वर्ष में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न भरे जाने का नया रिकॉर्ड बन सकता है. डेडलाइन के बाद टैक्सपेयर्स को पेनल्टी के साथ 31 दिसंबर तक रिटर्न भरने का मौका मिलता है.


टैक्स व्यवस्था को सरल बनाना उद्देश्य


रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कहा कि सरकार का प्रयास टैक्स व्यवस्था की जटिलताओं को समाप्त कर उन्हें सरल बनाने की है. इसी उद्देश्य के साथ नई कर व्यवस्था पेश की गई है. इसमें लगातार सुधार किए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा टैक्सेपयर इसकी ओर आकर्षित हों. सरकार ने नई कर व्यवस्था को आकर्षक बनाने के लिए बदलाव करने के साथ ही उसे इस साल से डिफॉल्ट भी बना दिया है.


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