Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) को लेकर सरकार ने इस वित्तवर्ष के लिए बड़े बदलाव किए हैं. अगर आपकी आमदनी बेसिक छूट सीमा से कम है और अब तक आप आईटीआर फाइल नहीं करते थे तो यह जरूरी नहीं है कि आगे भी आप ऐसा कर पाएंगे.


ये भी हो सकता है कि इन बदलावों की वजह से आईटीआर फाइल नहीं करने पर इनकम टैक्स विभाग आप पर जुर्माना ठोक दे. ऐसे में इन बदलावों के बारे में जानना जरूरी है.


ये है नया बदलाव


आयकर विभाग की ओर से किए गए बदलाव के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति ने एक कारोबारी साल में अपने सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपये या उससे ज्यादा जमा किया है तो उसके लिए अपनी आमदनी के हिसाब से आईटीआर फाइल करना जरूरी है. 


इसी तरह, अगर एक वित्त वर्ष में आपका टीडीएस या टीसीएस कुल 25 हजार रुपये या फिर उससे ज्यादा है तो भी आईटीआर दाखिल करना जरूरी कर दिया गया है. भले ही कुल सालाना आमदनी बेसिक छूट सीमा से कम ही क्यों न हो. खबरों के मुताबिक वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस या टीसीएस की सीमा 50 हजार रुपये रखी गई है.


इस वित्तवर्ष से लागू


साथ ही, पिछले वित्त वर्ष के दौरान कारोबार का कुल टर्नओवर 60 लाख रुपये से ज्यादा रहने और प्रोफेशन से कुल प्राप्तियां 10 लाख रुपये से ज्यादा रहने पर भी आईटीआर फाइल करना अनिवार्य कर दिया गया है. विशेषज्ञों के मुताबिक, यह बदलाव वित्त वर्ष 2021-22 की आईटीआर फाइलिंग पर लागू होंगे.


बढ़ेगा दायरा


विशेषज्ञों के मुताबिक, सरकार के इस कदम से ज्यादा से ज्यादा टैक्सपेयर्स आईटीआर फाइल करेंगे. यह बेहद सख्त कदम भी कहा जा रहा है. इसका मकसद उन लोगों की पहचान करना भी है जो ट्रांजेक्शन तो ज्यादा राशि का करते हैं लेकिन आईटीआर फाइल नहीं करते हैं.


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