Income Tax Return: सरकार ने इन लोगों के लिए बढ़ाई आईटीआर भरने की तारीख, 30 नवंबर हुई नई डेट
Income Tax Return: इनकम टैक्स विभाग ने आईटीआर भरने की तारीख बढ़ा दी है, लेकिन ये आम टैक्सपेयर्स के लिए नहीं है. 30 नवंबर तक आईटीआर भरा जा सकता है.
इनकम टैक्स विभाग ने आयरकर रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ा दी है. हालांकि ये आम टैक्सपेयर्स के लिए नहीं है. सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख अब 30 नवंबर तक कर दिया गया है. आयकर की वेबसाइट या ऑफलाइन तरीके से आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं.
सोमवार को सरकार ने कहा कि कंपनियों को आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए लास्ट डेट 30 नवंबर तक कर दी गई है. इसके अलावा, जिन कंपनियों को अपने अकाउंट का ऑडिट कराने की आवश्यकता है, उनके लिए ऑडिट रिपोर्ट पेश करने की नियत तारीख एक महीने बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक कर दी गई है.
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए फॉर्म आईटीआर-7 में आय रिटर्न जमा करने की नियत तारीख 31.10.2023 से बढ़ाकर 30.11.2023 तक कर दिया गया है.
रिकॉर्ड दाखिल किए गए आईटीआर
आयकर भुगतान करने वाले व्यक्तियों की ओर से फाइल किए गए आईटीआर की बात करें तो वित्त वर्ष 2023-24 में भारत अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए 31 जुलाई तक रिकॉर्ड 6.77 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए, जिनमें 53.67 लाख पहली बार दाखिल होने वाले आईटीआर थे.
एक दिन में रिकॉर्ड आईटीआर फाइल
आईटीआर फाइल करना 31 जुलाई 2023 को चरम पर था, जब एक ही दिन में 64.33 लाख से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए. विभाग ने कहा कि विभाग को पहली बार दाखिल करने वालों से 31 जुलाई, 2023 तक 53.67 लाख आईटीआर मिले. 6.77 करोड़ आईटीआर में से 5.63 करोड़ रिटर्न ई-वेरीफिकेशन किए गए हैं. 46 प्रतिशत से अधिक आईटीआर ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन आईटीआर उपयोगिता का उपयोग करके दाखिल किए गए हैं.
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