Income Tax Return: अगर आपने 2020-21 वित्त वर्ष के लिए आयकर रिटर्न नहीं भरा तो एक अप्रैल 2022 से देना होगा ज्यादा टैक्स
ITR Update: 2020-21 के लिए आईटीआर नहीं भरा है लेकिन 2020-21 में 50,000 रुपये से ज्यादा टीडीएस का भुगतान हुआ है तो एक अप्रैल 2022 से उसे ज्यादा टैक्स का भुगतान करना होगा जो कि दोगुना भी हो सकता है.
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Income Tax Return: अगर आपने 2020-21 वित्त वर्ष के लिए अब तक आयकर रिटर्न नहीं भरा है और आप पर 50,000 रुपये से ज्यादा टीडीएस टीसीएस बनता है तो एक अप्रैल 2022 से आपको ज्यादा टीडीएस (TDS) टीसीएस (TCS) का भुगतान करना होगा. केंद्र सरकार ने टैक्स कानून में संशोधन किया है जिसमें अगर आप ने एक साल के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है जबकि 50,000 रुपये से ज्यादा टीडीएस का भुगतान बीते साल में किया गया है तो उसके बाद वाले साल में ज्यादा टीडीएस टीसीएस का भुगतान करना होगा. रेकरिंग डिपॉजिट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, डिविडेंड इनकम और एनुइटी पेमेंट के ब्याज से होने वाले इनकम पर ज्यादा टीडीएस टीडीएस का भुगतान करना होगा. हालांकि ये वेतन, प्रॉविडेंड फंड और बैंक से निकाले गए रकम पर लगने वाले टीडीएस पर लागू नहीं होगा.
दरअसल 2021-22 के बजट में ज्यादा टीडीएस टीसीएस वसूलने की घोषणा की गई थी, वित्त वर्ष 2022-23 में टैक्स कानून में संसोधन किया गया है जिसके मुताबिक अगर किसी व्यक्ति ने 2019-20 वित्त वर्ष के लिए आयकर रिटर्न भरा है लेकिन 2020-21 के लिए आईटीआर नहीं भरा है लेकिन 2020-21 में 50,000 रुपये से ज्यादा टीडीएस का भुगतान हुआ है तो एक अप्रैल 2022 से उसे ज्यादा टैक्स का भुगतान करना होगा जो कि दोगुना भी हो सकता है. इनकम टैक्स विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा है कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करने पर अगले वर्ष ज्यादा टैक्स चुकाना होगा. 2021-22 एसेसमेंट ईयर के लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है.
Not filing ITR can result in higher TDS next year.
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) March 25, 2022
The last date to file ITR for AY 2021-22 is 31st March, 2022.
Let’s not wait for the last day! #FileNow
Pl visit: https://t.co/GYvO3n9wMf#ITR pic.twitter.com/cfXpKPEgp8
कैसे कटेगा टैक्स
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने जून 2021 में एक सर्कुलर जारी किया जिसमें मैकेनिज्म बताया गया है कि टीडीएस डिडक्ट करने वाले उन व्यक्तियों की सूची की जांच कर सकते हैं जिन पर उच्च टीडीएस, टीसीएस लागू किया जाना है. वित्तीय संस्थान जैसे बैंक, कंपनियां जिन्हें टीडीएस काटने की आवश्यकता होती है, वे आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर एक निर्दिष्ट स्थान पर किसी व्यक्ति के पैन में प्रवेश कर सकते हैं ताकि यह जांचा जा सके कि उस व्यक्ति के लिए उच्च टीडीएस, टीसीएस बनता है है या नहीं।
सर्कुलर के अनुसार, एक बार जब कोई व्यक्ति आईटीआर फाइल करता है, तो उसका नाम उन व्यक्तियों की सूची से हटा दिया जाएगा जिन पर अधिक टीडीएस, टीसीएस लागू होता है. इस प्रकार, भले ही कोई व्यक्ति वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आईटीआर दाखिल करने से चूक जाता है, लेकिन वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आईटीआर फाइल करता है, तो जिन व्यक्तियों पर उच्च टीडीएस, टीसीएस लागू है व्यक्ति का नाम सूची से हटा दिया जाएगा. हालांकि, नाम केवल ITR दाखिल करने की नियत तारीख की खत्म के बाद या ITR दाखिल और सत्यापित होने के बाद, ही हटाया जाएगा।
जब तकनाम सूची से हट नहीं जाता, तब तक ज्यादा टीडीएस, टीसीएस लगता रहेगा. इसलिए, वित्त वर्ष 2022-23 की शुरुआत से ज्यादा टैक्स के भुगतान से बचने के लिए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आईटीआर दाखिल जरुर कर लें.
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