Income Tax Return: जिन लोगों की इनकम टैक्स स्लैब में आती है उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करना अनिवार्य हैं लेकिन, एक्सपर्ट्स यह सलाह देते हैं कि जो लोगों की इनकम टैक्स स्लैब से कम है उन्हें भी आईटीआर दाखिल करना चाहिए. वित्त वर्ष 2021-2022 का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए टैक्स डिपार्टमेंट का पोर्टल खुल गया है. ऐसे में 31 जुलाई 2022 से पहले टैक्स रिटर्न फाइल (ITR Filing) करना जरूरी है. बहुत से लोग हैं जिनकी सैलरी इनकम टैक्स द्वारा जारी किए गए टैक्स स्लैब में नहीं आती है लेकिन, उनका हर महीने टीडीएस (TDS) कट जाता है.
ऐसे में लोगों को लगता है उनको नुकसान हो गया लेकिन, ऐसा नहीं हैं. जिन लोगों की सैलरी इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आती है ऐसे लोगों के कटे हुआ टीडीएस अमाउंट वापस मिल जाएगा. वस इसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) कटी हुआ राशि को अपने अपने अकाउंट में वापस कर देता है.
इस तरह वापस वापस मिल जाएगा कटा हुआ TDS
टीडीएस प्राप्त करने के लिए आप 31 जुलाई 2022 से पहले इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल जरूर करें. रिटर्न दाखिल करते वक्त इस बात का जिक्र करें. इसके बाद आपका एक्स्ट्रा पैसा जो टीडीएस के रूप में कटा है वह आपके खाते में पैसा आ जाएगा. इसके अलावा कटे टीडीएम को प्राप्त करने के लिए आप फार्म 15G भरकर बैंक में जमा कर सकते हैं. इसके बाद भी आपको टीडीएस का पैसा वापस मिल जाएगा.
रिफंड का स्टेटस चेक करने का प्रोसेस-
बता दें कि अगर आपको जल्द से जल्द रिफंड प्राप्त करना है तो जल्द से जल्द आईटीआर फाइल करें. इसके बाद पेमेंट का स्टेटस प्राप्त करने के लिए आप www.incometax.gov.in की वेबसाइट पर क्लिक करें. यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें. इसके बाद ई-फाइलिंग का ऑप्शन आपको दिखेगा. View File Returns पर क्लिक करें. इसके बाद आपको आईटीआर के डिटेल्स दिखाएंगे.
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