ITR Filing: ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है बेहद आसान, जानें पूरा प्रोसेस
ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करने का प्रोसेस बेहद आसान है. हम आपको इसके डिटेल के बारे में बता रहे हैं.
Income Tax Return Filing Process: वित्त वर्ष 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इसकी डेडलाइन 31 जुलाई , 2024 को खत्म हो रही है. अगर आप नौकरीपेशा हैं और आपकी इनकम टैक्स स्लैब में आती है तो समय से आईटीआर फाइल करना आवश्यक है. कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को आईटीआर फाइल करने के लिए फॉर्म 16 जारी करना शुरू कर दिया है. अगर आप पहली बार आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो हम इसे ऑनलाइन जमा करने के आसान प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं.
केवल कुछ मिनट में ऑनलाइन आसानी से फाइल कर सकते हैं आईटीआर
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का प्रोसेस बेहद आसान है. आप कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करके ऑनलाइन कुछ ही मिनटों में आईटीआर फाइल कर सकते हैं.
1. ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर क्लिक करें.
2. आगे इसमें अपना पैन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लें.
3. इसके बाद आपको असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर का चुनाव करना होगा. इसमें वित्त वर्ष 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 को चुनें.
4. इसके बाद आप कौन है यानी Individual, HUF या अन्य विकल्प में से किसी एक का चुनाव करना होगा.
5. इसके बाद आपको आईटीआर फॉर्म के टाइप का चुनाव करना होगा. आईटीआर फॉर्म 1 से 4 तक Individual, HUF के लिए होते हैं. आप अपनी जरूरत के हिसाब से ITR फॉर्म का चुनाव करना होगा.
6. इसके बाद आपको कई तरह के विकल्प का चुनाव करना होगा. इसमें बेसिक छूट के अलावा टैक्सेबल इनकम के डिटेल्स को चेक करना होगा.
7. आगे के चेक बॉक्स को चेक करना होगा.
8. आगे पहले से भरी जानकारी को अपडेट करना पड़ेगा. इसमें नाम, पैन नंबर, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बैंक डिटेल्स जैसी जानकारी शामिल है.
9. आगे आपको अपने इनकम, टैक्स और डिडक्शन आदि के डिटेल्स देने होंगे.
10. इसके बाद आपको रिटर्न फाइल करने के बाद कंफर्म करना होगा. अगर कोई टैक्स बचता है तो उसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा.
ITR फाइल करने के लिए इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत
- पैन कार्ड
- आधार कार्ड
- फॉर्म 16
- इंटरेस्ट सर्टिफिकेट
- निवेश, इंश्योरेंस पॉलिसी की पेमेंट रसीद, होम लोन पेमेंट सर्टिफिकेट आदि की जरूरत पड़ेगी.
ई-वेरिफिकेशन भी है जरूरी
आईटीआर फाइल करने के बाद इसका ई-वेरिफिकेशन पूरा करना आवश्यक है. इसके लिए 120 दिन का वक्त मिलता है. अगर आप ऐसा करने में सफल नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके आईटीआर को अधूरा माना जाएगा. ई-वेरिफिकेशन के प्रोसेस को आप आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजकर, प्री-वैलिडेट बैंक अकाउंट के जरिए, प्री-वैलिडेट डीमैट अकाउंट, एटीएम के जरिए, नेटबैंकिंग या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) के जरिए पूरा कर सकते हैं.
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