Income Tax Return: पैन को लेकर नहीं किया ये काम, तो ITR भरने पर 6 हजार रुपये का होगा नुकसान
अगर आप आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं और आपने अभी तक पैन कार्ड को लेकर ये काम नहीं किया है तो आपको 6000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा.
अगर आपने पैन कार्ड को आधार से 30 जून 2023 तक लिंक नहीं किया है तो आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा. अगर एक बार पैन कार्ड बेकार हो जाता है तो आप कई जरूरी काम को पूरा नहीं कर पाएंगे. इसमें इनकम टैक्स रिटर्न भरने से लेकर बैंक से पैसों के ट्रांजेक्शन तक शामिल हैं. पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर आप आईटीआर 31 जुलाई से पहले दाखिल नहीं कर पाएंगे.
ऐसा इसलिए है क्योंकि इनकम टैक्स की समय सीमा एक महीने से भी कम समय है और पैन कार्ड को एक्टिव करने में अधिकतम 30 दिन का समय लगेगा. अगर कोई पैन कार्ड मौजूदा समय में निष्क्रिय है तो जुर्माना भरने के बाद वह फिर से एक्टिव किया जा सकता है. ऐसे में पैन कार्ड के एक्टिव होने तक आईटीआर फाइल करने की समय सीमा चूक जाने की संभावना है.
समय सीमा समाप्त होने के बाद कैसे भरना होगा आईटीआर
अगर आप 31 जुलाई से तक आईटीआर नहीं फाइल करते हैं तो आपको लेट आईटीआर फाइल करना होगा. इसे विलंबित आईटीआर कहा जाता है. इसके तहत टैक्सपेयर्स को जुर्माने के साथ आईटीआर फाइल करना होता है. ऐसे में अगर पैन कार्ड 31 जुलाई के बाद एक्टिव होता है तो आपको विलंबित आईटीआर फाइल करना होगा. इसका मतलब है कि आपको पैन कार्ड एक्टिव कराने और विलंबित आईटीआर के लिए जुर्माना भरना होगा.
कितना लगेगा जुर्माना
अगर कुल आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो आपको विलंबित आईटीआर भरने पर जुर्माना 5 हजार रुपये देना होगा. अगर आपका पैन वर्तमान में निष्क्रिय है तो आपको 5 हजार रुपये लेट फीस का भुगतान करना पड़ सकता है. वहीं अपने पैन को आधार से लिंक करने का जुर्माना 1 हजार रुपये हैं. ऐसे में कुल 6 हजार रुपये का शुल्क भरना होगा.
हालांकि अगर आपकी कुल इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है तो लेट आईटीआर फाइल करने पर 1 हजार रुपये का विलंब शुल्क लागू होगा. इसका मतलब है कि 6 हजार रुपये की जगह आपको सिर्फ 2 हजार रुपये का भुगतान करना होगा.
जुर्माना चुकाया है तो ही भर पाएंगे आईटीआर
अगर आपने पैन और आधार लिंक करने के लिए जुर्माना पहले चुकाया है तो ही आप आईटीआर फाइल कर पाएंगे. मतलब पैन और आधार को लिंक करने के लिए 30 जून तक जुर्माने का भुगतान कर दिया था तो ही आपको पैन को आधार से लिंक किए जाने की अनुमति होगी. आयकर विभाग के ट्वीट के मुताबिक, अगर 30 जून तक लिंकिंग के लिए जुर्माना भर दिया है और पैन लिंक नहीं हुआ है तो विभाग की ओर से विचार किया जाएगा.
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