मृतक का भी भर सकते हैं Income Tax Return? अगर नहीं किया तो क्या होगा, जानिए
Income Tax Return: अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसका इनकम कैलकुलेट करके रिटर्न फाइल कर सकते हैं. यहां बताया गया है कि कैसे आप मृतक व्यक्ति का आईटीआर भर सकते हैं.
Income Tax Return: क्या आपको पता है कि मौत हो चुके किसी शख्स का इनकम टैक्स रिटर्न भरना होता है. ये सच है, आयकर विभाग के अनुअसार अगर मृत हो चुके व्यक्ति की कोई इनकम हुई है तो आयकर रिटर्न भर सकता है. कानूनी वारिस या कानूनी उत्तराधिकार इनकम टैक्स रिटर्न भर सकता है.
घर बैठे आयकर आयकर रिटर्न भरा जा सकता है. मृत व्यक्ति का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले कानूनी वारिस को उत्तराधिकारी के रूप में खुद को रजिस्टर्ड करना होगा. इनकम टैक्स रिटर्न उस दिन तक दाखिल किया जाना चाहिए, जबतक वह व्यक्ति जिंदा था. उसे टैक्स का भुगतान करना होगा और रिफंड भी क्लेम कर सकता है. हालांकि अगर रिटर्न फाइल नहीं किया जाता है तो इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट कार्रवाई वैसे ही करेगा, जब व्यक्ति के जीवित रहने पर किया गया था.
आईटीआर भरने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें
- सबसे पहलेwww.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं
- अब पासवर्ड और पैन से लॉग इन करें ओर माई अकाउंट पर जाएं
- इसके बाद खुद को एक रिप्रजेंटेटिव के रूप में रजिस्टर्ड करें
- अब न्यू रिक्वेस्ट पर जाएं और आगे बढ़ें
- मृतक का पैन कार्ड, नाम और उस व्यक्ति का बैंक डिटेल आदि भरें
- रिक्वेस्ट अप्रूव होने के बाद कार्रवाई की जाएगी
कैसे भरें मृतक व्यक्ति का आईटीआर
- रजिस्टर्ड खुद को वेबसाइट पर करने के बाद आईटीआर फॉर्म डाउनलोड करें
- अब सभी डिटेल भरने के बाद फॉर्म की XML फाइल जेनरेट करें, क्योंकि इसी फॉर्मेट में ही इसे अपलोड करें
- पैन कार्ड डिटेल वाले विकल्प में कानूनी उत्तराधिकारी को डिटेल देनी होगी
- अब ITR फॉर्म नाम और असेसमेंट ईयर का ऑप्शन चुनें
- XML फाइल अपलोड करने और डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें
इनकम कर लें कैलकुलेट
रिटर्न भरने से पहले आपको इनकम कैलकुलेट कर लेना चाहिए. समान्य व्यक्ति की तरह ही मृतक व्यक्ति का भी इनकम रिटर्न फाइल किया जाता है.
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