Income Tax Return: कौन भर सकता है ITR-1 और किसे भरने का नहीं है अधिकार? जानें पूरी डिटेल
ITR: अगर आप आईटीआर-1 फॉर्म के तहत इनकम टैक्स रिटर्न भरने जा रहे हैं तो जान लीजिए कि क्या आप इसके लिए योग्य हैं. यहां आपको पूरी जानकारी दी गई है.
आयकर रिटर्न फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है. इसके बाद आईटीआर भरने की अनुमति पेनल्टी के साथ दी जाएगी. आईटीआर-1 के तहत सैलरी और सिंगल व्यक्तियों को अपना आईटीआर भरने की अनुमति देता है. यह इनकम टैक्स विभाग की ओर से सबसे सरल फॉर्म भी कहा जाता है. इसमें अन्य फॉर्म की तुलना में ज्यादा जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं होती है. हालांकि सभी वेतनभोगी व्यक्ति ITR-1 फॉर्म का उपयोग करके अपना टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते हैं.
अगर किसी ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कुछ लेनदेन किया है तो वह आईटीआर-1 के लिए अयोग्य हो सकता है. यहां जानकारी दी गई है कि कौन व्यक्ति आईटीआर-1 का उपयोग करके इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकता है.
कौन कर सकता है आईटीआर-1 का उपयोग
ऐसा व्यक्ति आईटीआर-1 फॉर्म भर सकता है, जो भारत का निवासी है. साथ ही उसकी इनकम वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 50 लाख रुपये से कम होनी चाहिए. वहीं वेतन, पेंशन और परिवारिक पेंशन से आय है. घर की संपत्ति से आय है और 5000 रुपये तक एग्रीकल्चर इनकम है. इसके अलावा, डाकघर, ब्याज, आय और लाभांश से इनकम वाले व्यक्ति आईटीआर-1 फॉर्म भर सकते हैं.
कौन नहीं भर सकता है आईटीआर-1
अगर कोई व्यक्ति म्यूचुअल फंड, सोना, इक्विटी शेयर, घर की संपत्ति और अन्य सोर्स से इनकम कमाता है तो वह आईटीआर-1 नहीं भर सकता है. इसके अलावा, यदि किसी व्यक्ति को सट्टा संपत्ति या सेवाओं जैसे घुड़दौड़, लॉटरी, कानूनी जुआ या अन्य से लाभ हुआ है, तो भी वे आईटीआर-1 दाखिल करने के लिए पात्र नहीं हैं.
अगर किसी व्यक्ति को एक से ज्यादा घर की संपत्ति से आय होती है तो वह आईटीआर-1 नहीं भर सकता है. इसके अलावा, एनआरआई या इस देश का अनिवासी भी आईटीआर -1 भरने के लिए अयोग्य है. इसके अलावा, अगर बैंक से कैश निकालते समय आपसे धारा 194 एन के तहत टीडीएस शुल्क लिया गया है, तो भी आप आईटीआर-1 फॉर्म का उपयोग करने के लिए अयोग्य हो जाएंगे. इसके अलावा, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) भी ITR-1 फाइल नहीं कर सकते हैं.
गलती से आईटीआर-1 फाइल किया तो क्या होगा?
अगर कोई गलती से आईटीआर वन दायर कर देता है तो आयकर विभाग की ओर से नोटिस भी आ सकता है. नोटिस आने के 15 दिनों के भीतर संशोधित आईटीआर दाखिल करना होगा. ऐसा नहीं किए जाने पर आपके द्वारा भरे गए इस आईटीआर को अमान्य माना जाएगा.
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